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धौलपुर

राजस्थान विधानसभा चुनाव 2023: साइलेंस पीरियड शुरू, मतदान समाप्ति तक रैली, जुलूस, सार्वजनिक सभाओं पर प्रतिबंध

राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर 23 नवम्बर शाम 6 बजे से प्रतिबंध लग गया है।

धौलपुरNov 24, 2023 / 03:18 pm

Nupur Sharma

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Rajasthan Assembly Election 2023 : राजस्थान विधानसभा आम चुनाव 2023 के तहत मतदान समाप्ति से 48 घंटे पूर्व प्रचार संबंधी समस्त गतिविधियों पर 23 नवम्बर शाम 6 बजे से प्रतिबंध लग गया है। इस अवधि के दौरान डोर टू डोर संपर्क पर प्रतिबंध नहीं होगा लेकिन 5 या 5 से अधिक व्यक्ति एक साथ इकट्ठे नहीं हो सकेंगे।

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जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल कुमार अग्रवाल ने बताया कि मतदान की समाप्ति के लिए नियत किए गए समय के साथ समाप्त होने वाले 48 घंटे की समय अवधि को साइलेंस पीरियड घोषित किया गया है। इसके तहत 23 नवंबर सायं 6 बजे से मतदान समाप्ति तक रैलीए जुलूस, सार्वजनिक सभाओं व लाउडस्पीकर पर प्रतिबंध रहेगा।

वाहनों से मतदाताओं के परिवहन पर रहेगी रोक : जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि राजनीतिक पार्टी एवं उम्मीदवारों द्वारा मतदान समाप्ति के 24 घंटे पूर्व से मतदान समाप्ति तक मतदाताओं को वाहनों से मतदान केद्रों तक लाने और ले जाने पर पूर्ण रूप से रोक लगाई गई है। साथ ही मतदान के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का प्रचार.प्रसार भी अनुमत नहीं होगा। चुनाव ड्यूटी में लगे पुलिस अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों के अतिरिक्त कोई भी व्यक्ति मतदान के दिन मतदान केंद्र से 200 मीटर की परिधि के अंदर मोबाइल फोन, सेल फोन या वायरलेस का उपयोग नहीं करेगा।

अंतिम 48 घण्टों में नहीं होगा एक्जिट पॉल तथा ऑपेनियन पोल का प्रसारण : भारत निर्वाचन आयोग के दिशा निर्देशानुसार मतदान समाप्ति होने से पूर्व के 48 घण्टों तक किसी भी प्रकार के ऑपेनियन पोल के परिणाम के प्रकाशन या प्रसारण पर रोक रहेगी। वहीं सभी राज्यों में अंतिम चरण में मतदान होने तक एक्जिट पोल का प्रकाशन तथा प्रसारण भी नहीं किया जा सकेगा। मतदान दिवस के दिन मतदान केंद्र के 100 मीटर के क्षेत्र में कोई राजनीतिक पार्टी, उम्मीदवार, व्यक्ति किसी भी प्रकार के विस्फोटक पदार्थ, रासायनिक पदार्थ, आग्नेय शस्त्र अस्त्र जैसे रिवाल्वर पिस्टल इत्यादि व छुरी, चाकू जैसे धारदार हथियार लेकर प्रवेश नहीं कर सकेंगे। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस अवधि के दौरान लाउडस्पीकर का उपयोग करने की भी अनुमति नहीं दी जाएगी।

बाहरी राजनीतिक व्यक्ति नहीं रुक सकेगा निर्वाचन क्षेत्र में
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि इस समयावधि में कोई भी राजनीतिक व्यक्ति, जो उस निर्वाचन क्षेत्र का मतदाता या अभ्यर्थी नहीं है। वह उस निर्वाचन क्षेत्र में नहीं ठहर सकता। राज्य की सुरक्षा कवच प्राप्त राजनीतिक व्यक्ति यदि सम्बंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतदाता है, तो वह अपने मताधिकार का उपयोग करने के बाद क्षेत्र में आवाजाही नहीं करेगा।

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बाहरी व्यक्तियों पर रखी जाएगी पैनी नजर
जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि समस्त सामुदायिक केन्द्र, धर्मशालाओं, गेस्ट हाउस, लॉज तथा होटलों में ठहरने वाले व्यक्तियों की निगरानी व सत्यापन करने के निर्देश दिए गए हैं। बाहर से आने वाले वाहनों पर भी नजर रखी जा रही है।

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