कोविड-19 से हुई मौत के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु का कारण ही निर्णायक नहीं होगा। अन्य जांच व उपचार संबंधी दस्तावेज जिससे यह साफ होता है कि मृत्यु कोविड-19 के कारण ही हुई है, ऐसी स्थिति में भी उसके परिजनों को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।
परीक्षण की तारीख से कोविड-19 निर्धारित होने के 30 दिन के भीतर होने वाली मौत को कोविड-19 के कारण मृत्यु माना जाएगा। भले ही मौत अस्पताल, रोगी सुविधा केंद्र के बाहर हुई हो। ऐसे मामले जिनमें मरीज तीस दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहा और बाद में उसकी मौत हो गई उन्हें भी कोविड-19 से मृत्यु माना जाएगा।
कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। उस स्थिति में भी परिवार के सदस्य को 50 हजार रुपए अनुग्रह सहायता राशि की पात्रता होगी।
आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित अस्पताल जहां रोगी को दाखिल किए और इलाज किया गया, मृतक के परिवार के सदस्य को उसके मांगे जाने पर उपचार संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में शिकायत निवारण समिति संबंधित अस्पताल से मरीज के उपचार से संबंधित ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। जिससे निर्धारित किया जा सके कि मृतक के मौत का कारण कोविड-19 है।
एसडीएम दुर्ग नुपूर राशि पन्ना ने बताया कि अनुग्रह सहायता राशि के लिए अब तक करीब 2500 आवेदन मिले हैं। इनमें से 408 क्लियर है। 208 के खातों में अनुग्रह सहायता राशि ट्रांसफर किया जा चुका है। शेष आवेदन की जांच जारी है।