scriptकोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि के लिए 2500 परिवारों ने किया आवेदन, 208 के खातों में पहुंचा 50-50 हजार रुपए | 208 families of Durg got compensation on death from Corona | Patrika News
दुर्ग

कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि के लिए 2500 परिवारों ने किया आवेदन, 208 के खातों में पहुंचा 50-50 हजार रुपए

कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। उस स्थिति में भी परिवार के सदस्य को 50 हजार रुपए अनुग्रह सहायता राशि की पात्रता होगी।

दुर्गOct 27, 2021 / 01:02 pm

Dakshi Sahu

कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि के लिए 2500 परिवारों ने किया आवेदन, 208 के खातों में पहुंचा 50-50 हजार रुपए

कोरोना से मौत पर अनुग्रह राशि के लिए 2500 परिवारों ने किया आवेदन, 208 के खातों में पहुंचा 50-50 हजार रुपए

भिलाई. कोरोना वायरस (Coronavirus in CG) से हुई मौत पर अनुग्रह राशि प्राप्त करने दुर्ग जिले में अब तक 2500 पीडि़त परिवारों के आवेदन आ चुके हैं। इनमें 408 प्रकरण स्वीकृत होने के बाद 208 परिजनों के बैंक खाते मेंं 50-50 हजार रुपए राशि जमा भी करा दी गई है। अभी भी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाने और आवेदन जमा करने लोग निगम कार्यालय पहुंच रहे हैं। दुर्ग जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने जिला प्रशासन से कोविड-19 के कारण मृत्यु व तत्संबंध में प्रमाण पत्र के साथ आवेदन मिलने पर 30 दिनों के भीतर अनुग्रह सहायता राशि का भुगतान करने की बात कही थी। अब उस दिशा में ही काम किया जा रहा है।
तो भी अनुग्रह राशि के पात्र
कोविड-19 से हुई मौत के संबंध में मृत्यु प्रमाण पत्र में उल्लेखित मृत्यु का कारण ही निर्णायक नहीं होगा। अन्य जांच व उपचार संबंधी दस्तावेज जिससे यह साफ होता है कि मृत्यु कोविड-19 के कारण ही हुई है, ऐसी स्थिति में भी उसके परिजनों को अनुग्रह राशि की पात्रता होगी।
चाहे घर में हुई हो मौत मिलेगी सहायता
परीक्षण की तारीख से कोविड-19 निर्धारित होने के 30 दिन के भीतर होने वाली मौत को कोविड-19 के कारण मृत्यु माना जाएगा। भले ही मौत अस्पताल, रोगी सुविधा केंद्र के बाहर हुई हो। ऐसे मामले जिनमें मरीज तीस दिनों से अधिक समय तक भर्ती रहा और बाद में उसकी मौत हो गई उन्हें भी कोविड-19 से मृत्यु माना जाएगा।
आत्महत्या पर भी मिलेगी अनुग्रह राशि
कोविड-19 पॉजिटिव पाए जाने के 30 दिनों के भीतर अगर कोई व्यक्ति आत्महत्या कर लेता है। उस स्थिति में भी परिवार के सदस्य को 50 हजार रुपए अनुग्रह सहायता राशि की पात्रता होगी।
संबंधित अस्पताल को उपलब्ध करवाना है दस्तावेज
आदेश में कहा गया है कि सभी संबंधित अस्पताल जहां रोगी को दाखिल किए और इलाज किया गया, मृतक के परिवार के सदस्य को उसके मांगे जाने पर उपचार संबंधी सभी आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराए जाएंगे। दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराए जाने की स्थिति में शिकायत निवारण समिति संबंधित अस्पताल से मरीज के उपचार से संबंधित ऐसे दस्तावेज प्राप्त किए जाएंगे। जिससे निर्धारित किया जा सके कि मृतक के मौत का कारण कोविड-19 है।
अब तक मिले हैं 2500 आवेदन
एसडीएम दुर्ग नुपूर राशि पन्ना ने बताया कि अनुग्रह सहायता राशि के लिए अब तक करीब 2500 आवेदन मिले हैं। इनमें से 408 क्लियर है। 208 के खातों में अनुग्रह सहायता राशि ट्रांसफर किया जा चुका है। शेष आवेदन की जांच जारी है।
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