scriptकिसानों का लोन हड़पने वाला भाजपा नेता, गिरफ्तार, तीन महीने से था फरार, बैंक मैनेजर से सांठगांठ कर छलता था गरीबों को | BJP leader arrest police for grabbing loan of farmers in Durg | Patrika News
दुर्ग

किसानों का लोन हड़पने वाला भाजपा नेता, गिरफ्तार, तीन महीने से था फरार, बैंक मैनेजर से सांठगांठ कर छलता था गरीबों को

लोन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले भाजपा नेता (BJP Leader CG) रेशमलाल जांगड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ अंजोरा पुलिस (Durg police) चौकी में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज हैं।

दुर्गOct 03, 2019 / 10:54 am

Dakshi Sahu

किसानों का लोन हड़पने वाला भाजपा नेता, गिरफ्तार, तीन महीने से था फरार, बैंक मैनेजर से सांठगांठ कर छलता था गरीबों को

किसानों का लोन हड़पने वाला भाजपा नेता, गिरफ्तार, तीन महीने से था फरार, बैंक मैनेजर से सांठगांठ कर छलता था गरीबों को

दुर्ग. लोन दिलाने के नाम पर फर्जीवाड़ा करने वाले भाजपा नेता रेशमलाल जांगड़े को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। उसके खिलाफ अंजोरा पुलिस चौकी में धारा 420 के तहत अपराध दर्ज हैं। आरोपी ने क्षेत्र के किसानों व अन्य लोगों को लोन में छूट दिलाने का झांसा दिया। फिर कूट रचित दस्तावेज तैयार कर उसी के सहारे दुर्ग जिले के केनरा बैंक (Canara Bank Rajnandgaon) की रसमड़ा शाखा से लोगों को तत्कालीन बैंक मैनेजर से सांठगांठ कर लोन स्वीकृत करवा लिया और रकम खुद डकार गया। मामला तीन साल पहले का है। वर्ष 2016-17 में घुमका क्षेत्र के किसानों व अन्य लोगों से आरोपी ने धोखाधड़ी की थी।
बैंक ने जारी किया था किसानों को नोटिस
बैंक को छह माह के बाद भी किसानों (Farmer in Chhattisgarh) एव हितग्राहियों से कोई लोन की किस्त नहीं मिली तब बैंक ने वसूली के लिए किसानों को नोटिस जारी किया। तब किसानों को धोखे का पता चला। एक साल पहले थाना घुमका व पुलिस अधीक्षक राजनांदगांव को धोखाधड़ी के शिकार लोगों ने शिकायत की थी। प्रारंभिक जांच कर मामले को घमका थाना से दुर्ग जिले के पुलगांव थाने को हस्तांतरित कर दिया गया। अपराध कायम किया गया। तब से आरोपी फरार था। अंजोरा चौकी के जांच अधिकारी महेंद्र सिंह के अनुसार आरोपी ने उच्च न्यायालय में अपनी जमानत के लिए अर्जी भी लगाई थी जो खारिज हो गई। अंजोरा पुलिस ने बुधवार को आरोपी को धर दबोचा। न्यायालय में पेश करने के बाद न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।
रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर से धोखाधड़ी
भिलाई में रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर कीर्ति शर्मा की शिकायत पर भिलाई तीन पुलिस ने पाटन निवासी बाल कृष्ण शर्मा व उसके सहयोगी जयंत शर्मा व उसके दो पुत्र, विजय साहू व टीकाराम के खिलाफ धोखाधड़ी का अपराध दर्ज किया है। भिलाई तीन टीआई संजीव मिश्रा ने बताया कि रायपुर निवासी अभियोजन शाखा से रिटायर्ड डिप्टी डायरेक्टर कीर्ति शर्मा की ग्राम घुघवा में 19 एकड़ जमीन है। आरोपी ने पूरी जमीन को प्रति एकड़ 8 हजार रुपए की दर से रेग पर लिया था।
अपराध दर्ज किया
किसानी कार्य के लिए उन्हीं से 10 लाख रुपए उधार भी लिया। पूरी रकम एक साल में लौटाने का इकरारनामा किया था लेकिन आरोपी ने रेग की रकम दी न उधार का 10 लाख लौटाया। कोर्ट के आदेश पर अपराध दर्ज हुआ। टीआई ने बताया कि किसान के बेटे का फर्जी हस्ताक्षर कर एक संस्था से 4 लाख 90 हजार रुपए ड्रिप स्प्रिंकलर सिस्टम खरीदने के लिए उधार लिया। उसका भी पैसा भी नहीं लौटाया और मशीन को भी खेत से निकालकर ले गए। कोर्ट के आदेश बाद पुलिस ने आरोपी बालकृष्ण शर्मा समेत अन्य के खिलाफ धाखोधड़ी का अपराध दर्ज किया। कोर्ट के आदेश पर पुलिस ने आरोपी बालकृष्ण शर्मा समेत अन्य के खिलाफ धाखोधड़ी का अपराध दर्ज किया।
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