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दुर्ग

क्या आपने भर लिया इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), नहीं तो इस तरीख तक जरूर भरिए, नहीं तो देना पड़ेगा पेनल्टी

आम करदाताओं (Taxpayer) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ((Income tax return) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है। ये रिटर्न वित्तवर्ष 2018-19 के लिए भरा जाएगा। (Durg news)

दुर्गJul 02, 2019 / 11:57 am

Dakshi Sahu

Income tax return 2019

क्या आपने भर लिया इनकम टैक्स रिटर्न (ITR), नहीं तो इस तरीख तक जरूर भरिए, नहीं तो देना पड़ेगा पेनल्टी

भिलाई. इनकम टैक्स रिटर्न (Income tax return) भरने की सीजन शुरू हो गया है। आम करदाताओं (Taxpayer) के लिए इनकम टैक्स रिटर्न फाइल ((Income tax return) करने की आखिरी तारीख 31 जुलाई 2019 है। ये रिटर्न वित्तवर्ष 2018-19 के लिए भरा जाएगा। 31 जुलाई की तारीख व्यक्तिगत करदाता, हिंदू अनडिवाइडेड फैमेली और ऐसे टैक्सपेयर्स (Taxpayer) जिनके अकाउंट ऑडिट नहीं होते हैं उनके लिए हैं। (Durg news)
दूसरी कैटेगरी जैसे कंपनी और फर्म के वर्किंग पार्टनर के लिए 31 जुलाई 2019 की तारीख लागू नहीं होती। इनके लिए इनकम टैक्स रिटर्न ((Income tax return) भरने की आखिरी तारीख 30 सितंबर है। जिन लोगों को सेक्शन 92 ई के तहत रिपोर्ट जमा करनी होती है उनके लिए आखिरी तारीख 30 नवंबर 2019 है।
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लेट हुए तो देना पड़ेगा पेनल्टी (Penalty)
अगर आपने 31 जुलाई की डेडलाइन मिस कर दी तो आपको पेनल्टी (Penalty) देनी पड़ेगी। इसके बाद आप बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकेंगे। वित्तवर्ष 2018-19 के लिए बिलेटेड रिटर्न फाइल करने की आखिरी तारीख 31 मार्च 2020 है। अगर आपने 31 मार्च तक रिटर्न फाइल नहीं किया तो इसके बाद आप आईटीआर फाइल (ITR File) नहीं कर पाएंगे जब तक की इनकम टैक्स (IT Department) विभाग आपको नोटिस न दे दे। (Durg news)
जानिए कितनी भरनी पड़ेगी पेनल्टी
अगर आप 31 जुलाई 2019 के बाद और 31 दिसंबर 2019 से पहले आईटीआर फाइल (ITR File) करते हैं तो आपको 5 हजार रुपए जुर्माना देना होगा। वहीं 1 जनवरी 2020 से 31 मार्च 2020 तक रिटर्न फाइल करने पर जुर्माना 10 हजार रुपए होगा। ऐसे छोटे टैक्सपेयर्स जिनकी आय 5 लाख रुपए से ज्यादा नहीं है उनको अधिकतन लेट फीस 1 हजार रुपए देनी होगी।
अगर आपकी आय 2.5 लाख रुपए से कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की जरूरत नहीं है। 60 साल से ऊपर के लोगों के लिए ये सीमा 3 लाख रुपए है और 80 साल से ऊपर के लोगों के लिए 5 लाख रुपए है। (Durg news)
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