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दुर्ग

अपचारी बच्चों से मारपीट करने वाले सात कर्मी बर्खास्त, नाराज अधिकारी ने अधीक्षक को भी हटाया

किशोर न्याय बोर्ड (juvenile justice board) के आदेश पर पुलगांव पुलिस ने रविवार को अपचारी (delinquent) बच्चों के साथ मारपीट करने के आरोप में दो प्रकरण दर्ज किया है। जिसमें 7 कर्मचारी आरोपी है। (Durg news)

दुर्गJul 10, 2019 / 01:40 pm

Dakshi Sahu

delinquent child

अपचारी बच्चों से मारपीट करने वाले सात कर्मी बर्खास्त, नाराज अधिकारी ने अधीक्षक को भी हटाया

दुर्ग. बाल संप्रेक्षण गृह (Child shelter home) की व्यवस्था की बागडोर एक बार फिर नियमों को ताक पर रख कर दिया गया है। मंगलवार को महिला एवं बाल विकास विभाग (Child and women’s welfare department ) के कार्यक्रम अधिकारी किरण सिंह ने अधीक्षक का प्रभार सुमीत गढऱेचा से छिनकर महिला एवं बाल विकास अधिकारी मनोज सिन्हा को दिया है। (Durg news)
सात कर्मचारियों को बर्खास्त किया
राष्ट्रीय मानव अधिकार (Human rights) और राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग (National Commission for Protection of Child Rights) ने 2017 में विभाग को पूर्णकालिक अधीक्षक रखने पत्र जारी किया था। संप्रेक्षणगृह में अपचारियों (delinquent) के साथ मारपीट के मामले में महिला एवं बाल विकास विभाग ने सात संविदा कर्मचारियों को बर्खास्त करने के बाद उनकी जगह विभाग में पदस्थ अन्य कर्मचारियों की ड्यूटी लगाई है। (Durg news)
गढऱेचा को कारण बताओं नोटिस का जवाब देने से पहले अधीक्षक के प्रभार से हटा दिया गया। किशोर न्याय बोर्ड के आदेश पर पुलगांव पुलिस ने रविवार को अपचारी (delinquent) बच्चों के साथ मारपीट करने के आरोप में दो प्रकरण दर्ज किया है। जिसमें 7 कर्मचारी आरोपी हंै।
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तीन साल में बदले 3 अधिकारी
2016 में प्रभारी अधीक्षक कमलेश पटेल को पैसे मांगने की शिकायत पर जिले से बाहर भेज दिया। प्रभार महिला एवं बाल विकास अधिकारी आरके जामुलकर को दिया गया। एक अपचारी की हत्या के बाद 2018 में सुमीत गढऱेचा को प्रभारी बनाया।
ज्ञान एक्ट का ज्ञान होना आवश्यक
बाल संपे्रक्षण गृह का संचालन पहले पंचायत एवं समाज कल्याण विभाग करता था। 2015 में जेजे एक्ट बनने और 2016 में आदर्श नियमावली का प्रकाशन होने के बाद संचालन का दायित्व महिला एवं बाल विकास विभाग को दिया गया। नियमानुसार यहां कार्य करने वालों को जेजे एक्ट का ज्ञान होना चाहिए।
इन बातों को किया नजरअंदाज
एक्ट में उल्लेख है कि बाल संप्रेक्षण गृह, प्लेस ऑफ सेफ्टी और विशेष गृह अलग अलग हो। तीनों सेल का परिसर व आवागमन की सुविधा अलग हो। बाल संप्रेक्षण गृह में तीनों ही सेल एक साथ है। (Durg news)
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