पुलगांव पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक अपचारी (delinquent) ने मामले की शिकायत किशोर न्याय बोर्ड (Juvenile justice board) के मजिस्ट्रेट के सामने की थी। शिकायत के मुताबिक अपचारी के साथ बाल कल्याण अधिकारी कलव साहू, परामर्शदाता गोपीचंद साहू, केयर टेकर कांता श्रीवास और मनोज कुमार साहू ने 24 जून को मारपीट की थी और किसी को कुछ नहीं बताने की धमकी दी थी। (Durg Crime news)
अपचारी बालक से मारपीट के मामले में मजिस्ट्रेट के आदेश पर पुलिस ने सभी के खिलाफ धारा 323 और किशोर न्याय अधिनियम की धारा 75 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया है। इसके पहले भी बाल संप्रेक्षण गृह में अपचारी बालकों के साथ मारपीट की खबरें सामने आ चुकी है। ऐसे में मजिस्ट्रेट ने इस बार अपचारी बालकों की बातों की गंभीरता से लेते हुए सख्त कार्रवाई के आदेश दिए हैं। (Durg Crime news)