Sebi Board Meeting: Share Market में Chinese Investment पर हो सकता है बड़ा फैसला
फॉर्म के साथ देना होगा बिल
काफी विरोध होने के बाद इस मुद्दे पर पर्सनल डिपार्टमेंट ने गौर करते हुए नियम में बदलाव किया। नए नियम के अनुसार ट्रैवल अलाउंस क्लेम करने लिए बोर्डिंग पास गुम होने या ना होने पर कर्मचारी को फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म एक तरह का सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म होगा। जिसके तहत यह पता लगेगा कि वाकई में कर्मचारी की ओर से ट्रैवल किया गया है नहीं।
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वहीं फॉर्म के साथ में बिल भी लगाना होगा। उस पर डिपार्टमेंट हेड के साइन भी होंगे। यह तब होगा जब कर्मचारी अंडर सेक्रेटरी लेवल या पे मैट्रिक्स लेवल से नीचे का अफसर होगा। डिपार्टमेंट की ओर से आदेश दिश्या गया है कि इस आदेश को सभी जगहों पर लागू किया जाए।
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क्या कहा गया है फॉर्म में
फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी नए से डिक्लरेशन फॉर्म में यह लिखा गया है कि बोर्डिंग पास गुम होने के करण वह यह फॉर्म भर रहा है। फॉर्म में यह भी लिखा गया है कि बोर्डिंग की पास की कोई डिजीटल या हार्ड कॉपी भी अवेलेबल भी नहीं है। अगर बोर्डिंग पास है तो यह फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। टीएम क्लेम पुराने तरीके से किया जाएगा।