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केंद्रीय कर्मियों के Travel Allowance के नियम में ढील, अब भरना होगा सिर्फ Form

नए नियम के अनुसार कर्मचारियों को नहीं देना होगा Air Travel का Boarding Pass
Finance Ministry ने एक नया फॉर्म किया जारी, साथ में लगाना होगा बिल

नई दिल्लीJun 25, 2020 / 04:43 pm

Saurabh Sharma

central personnel relaxed on TA , now only form has to be filled

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नई दिल्ली। केंद्र सरकार ( Central Govt ) ने अपने कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए एयर ट्रैवल अलाउंस ( Air Travel Allowance ) में बड़ी ढील दी है। अब कर्मचारियों को सरकारी काम के लिए हवाई यात्रा ( Air Allowance ) के दौरान बोर्डिंग पास ( Boarding Pass ) देना जरूरी नहीं होगा। वित्त मंत्रालय ( Finance Ministry ) की ओर से नियमों में बदलाव करते हुए नया फॉर्म जारी किया है। इससे पहले ट्रैवल के बाद कर्मचारियों को बोर्डिंग पास देना जरूरी था।

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फॉर्म के साथ देना होगा बिल
काफी विरोध होने के बाद इस मुद्दे पर पर्सनल डिपार्टमेंट ने गौर करते हुए नियम में बदलाव किया। नए नियम के अनुसार ट्रैवल अलाउंस क्लेम करने लिए बोर्डिंग पास गुम होने या ना होने पर कर्मचारी को फॉर्म भरना होगा. यह फॉर्म एक तरह का सेल्फ डिक्लेरशन फॉर्म होगा। जिसके तहत यह पता लगेगा कि वाकई में कर्मचारी की ओर से ट्रैवल किया गया है नहीं।

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वहीं फॉर्म के साथ में बिल भी लगाना होगा। उस पर डिपार्टमेंट हेड के साइन भी होंगे। यह तब होगा जब कर्मचारी अंडर सेक्रेटरी लेवल या पे मैट्रिक्स लेवल से नीचे का अफसर होगा। डिपार्टमेंट की ओर से आदेश दिश्या गया है कि इस आदेश को सभी जगहों पर लागू किया जाए।

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क्या कहा गया है फॉर्म में
फाइनेंस मिनिस्ट्री की ओर से जारी नए से डिक्लरेशन फॉर्म में यह लिखा गया है कि बोर्डिंग पास गुम होने के करण वह यह फॉर्म भर रहा है। फॉर्म में यह भी लिखा गया है कि बोर्डिंग की पास की कोई डिजीटल या हार्ड कॉपी भी अवेलेबल भी नहीं है। अगर बोर्डिंग पास है तो यह फॉर्म लगाने की जरूरत नहीं है। टीएम क्‍लेम पुराने तरीके से किया जाएगा।

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