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एयरबस इंडिया के तत्कालीन प्रेजीडेंट पर र्इडी ने लगाया मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप

देश में मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा मामला सामने आया है। एक कथित मामले में र्इडी ने एयरबस के एक सीनियर आॅफिसर के अलावा 6 आैर लोगों को मनी लांड्रिंग के नोटिस भेजे हैं।

नई दिल्लीOct 29, 2018 / 12:07 pm

Saurabh Sharma

Aurbus

एयरबस इंडिया के तत्कालीन प्रेजिडेंट पर र्इडी ले लगाया मनी लांड्रिंग का लगाया आरोप

नर्इ दिल्ली। देश में मनी लॉन्ड्रिंग एक बड़ा मामला सामने आया है। एक कथित मामले में र्इडी ने एयरबस के एक सीनियर आॅफिसर के अलावा 6 आैर लोगों को मनी लॉन्ड्रिंग के नोटिस भेजे हैं। जानकारी के अनुसार फ्रांसीसी एयरक्राफ्ट कंपनी में एग्जिक्युटिव पर कार्यरत वाइस प्रेजीडेंट किरण राव पर साल 2005 में इंडियन एयरलाइंस को 43 एयरक्राफ्ट की सप्लाई में 8,000 करोड़ रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप लगा है। प्राप्त जानकारी के अनुसार ईडी ने 15 दिन पहले यह नोटिस भेजा था। र्इडी इन लोगों से जल्द ही कोर्इ पूछताछ कर सकता है। अभी इनमें से कुछ आरोपी देश में नहीं है। एेसे में इन लोगों के एक महीने में भारत लौटने की संभावना है। वहीं कुछ आरोपियों के वकीलों और कानूनी सलाहकारों ने भी पूछताछ का समय तय किया है।

सीबीआर्इ ने भी की थी जांच
जानकारों की मानें तो इस मामले में सीबीआई ने भी पहले एयरबस पर आरोप लगाया था। सीबीआई ने 2013 में इस डील में कथित गड़बड़ी की जांच भी की थी। उसने इंडियन एयरलाइंस के सात अधिकारियों से पूछताछ की थी। बाद में इंडियन एयरलाइंस का एयर इंडिया में मर्जर हो गया। इस केस में एयरबस इंडिया के तत्कालीन प्रेजीडेंट राव को भी सह-अभियुक्त बनाया गया था। साल 2014 में सीबीआई ने लंदन में पूछताछ भी की थी। बाद में यह केस सुर्खियों से खो गया। खास बात ये है कि सीबीआई ने पहले राव पर घूस लेने या मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप नहीं लगाए थे।

यह था मामला
खबरों के अनुसार इंडियन एयरलाइंस को कुछ एयरक्राफ्ट खरीदने थे और उनमें गड़बड़ी का आरोप लगा था। सीबीआई ने आरोप लगाया था कि फ्रांस की कंपनी ने भारतीय एविएशन कंपनी को एयरक्राफ्ट बेचने में 8 हजार करोड़ रुपए की अनियमितता की है। इस डील में घूस लेकर फ्रांसीसी कंपनी को तरजीह दी गई थी। अब ईडी के नोटिस से राव और फ्रेंच कंपनी की मुश्किलों में बढ़ावा हो सकता है। कानून के जानकारों की मानें तो ईडी भारत में राव की प्रॉपर्टी जब्त कर सकता है और दोषी पाए जाने पर उन्हें 10 साल की जेल हो सकती है।

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