ये भी पढ़ें:12वीं पास युवाओं के लिए नौकरी का सुनहरा अवसर, 12 अगस्त से पहले करें अप्लाई छात्रों ने जेएनयू, इसके कुलपति और रजिस्ट्रार के खिलाफ उच्च न्यायालय द्वारा 16 जुलाई को दिए विशिष्ट दिशा-निर्देशों की जानबूझकर उल्लंघन करने के लिए आवमानना कार्यवाही शुरू करने की मांग की थी। उच्च न्यायालय ने अपने आदेश में विश्वविद्यालय को अनिवार्य उपस्थिति सुनिश्चित करने के लिए कदम नहीं उठाने का निर्देश दिया था।
ये भी पढ़ें: वॉलमार्ट में निकलने वाली है बंपर भर्ती, लाखों रूपए का होगा सालाना पैकेज राजमथंगी के वकील और वरिष्ठ अधिवक्ता अखिल सिब्बल समेत वकील राहुल कुमार और वैभव सेठी ने अदालत से कहा कि आगामी सेमेस्टर में नए दाखिले या पुन: पंजीकरण की मांग करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय में यथावत भरे हुए और हस्ताक्षरित दाखिला पन्ने मुहैया करने की आवश्यकता थी।
ये भी पढ़ें: विद्यार्थियों का झगड़ा सुलझाने के लिए हरियाणा में बनेगा काउंसिल सेल वकील ने कहा कि छात्रों को एक अंडरटेकिंग भी देना है जिसमें कहा गया हो, मैं कहता हूं कि मैं विश्वविद्यालय के उपस्थिति नियमों का हर तरीके से पालन करूंगा। मैं समझता हूं कि अगर मैं उपस्थिति आवश्यकताओं को पूरा नहीं करता हूं, तो विश्वविद्यालय नियमों के मुताबिक कार्रवाई कर सकेगा। छात्रों की याचिका में कहा गया, “जेएनयू ने उच्च न्यायालय के आदेशों का जानबूझकर उल्लंघन किया है और विश्वविद्यालय के छात्रों को जबरदस्ती मजबूर किया जा रहा है कि वह प्रवेश प्रपत्र में पहले से घोषित नियमों का पालन करें।”