हॉटलाइन के जरिए छात्र करा पाएंगे शिकायत दर्ज तमिलनाडु सरकार की ओर से जारी दिशानिर्देशों के मुताबिक प्रत्येक स्कूल एक छात्र सुरक्षा सलाहकार समिति का गठन करेगा जिसमें स्कूल के प्रिंसिपल, दो शिक्षक, अभिभावक शिक्षक संघ के दो सदस्य, एक प्रबंधन प्रतिनिधि, एक गैर-शिक्षण कर्मचारी और एक बाहरी सदस्य ( वैकल्पिक ) शामिल होंगे। ये समिति छात्रों की सुरक्षा के सभी पहलुओं पर लगातार समीक्षा, निगरानी और उपायों को लेकर जरूरी सुझाव देगी। इसके अलावा स्कूल शिक्षा विभाग एक महीने के भीतर एक हॉटलाइन सुविधा के साथ-साथ एक समर्पित ई-मेल आईडी और एक राज्य स्तरीय केंद्रीय शिकायत केंद्र ( सीसीसी ) भी स्थापित करेगा, जिसका उपयोग यौन शोषण की शिकायतों को दर्ज करने के लिए किया जा सकता है।
यह भी पढ़ें
TS EAMCET 2021: टीएस ईएएमसीईटी शेड्यूल जारी, अगस्त में होगी परीक्षा
विभिन्न क्षेत्रों से तैयार की गई एक ट्रेंड टीम कॉल करने वालों/शिकायतकर्ताओं को जरूरी सहायता प्रदान करने का काम करेगी। सीसीसी और कॉल करने वालों के बीच सभी बातचीत को रिकॉर्ड किया जाएगा। बातचीत को पूरी तरह से गोपनीय रखा जाएगा। छात्रों की सुरक्षा के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त होने पर छात्र सुरक्षा सलाहकार समिति को निर्देश दिया गया है कि वह इसे एक अलग रजिस्टर में ठीक से दर्ज करें और सीसीसी को इसकी जानकारी दें। इसके अलावा शिकायत और फीडबैक प्राप्त करने के लिए स्कूल परिसर में सेफ्टी बॉक्स भी लगाए जाएंगे। यौन अपराधों से बच्चों के संरक्षण अधिनियम में प्रावधानों की व्यापक समझ हासिल करने के लिए स्कूल से जुड़े सभी हितधारकों के लिए एक अभिविन्यास कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। ओरिएंटेशन मॉड्यूल स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा उपलब्ध कराया जाएगा। ऑनलाइन कक्षाओं के संबंध में संकाय और छात्रों दोनों को कक्षा सेटिंग के लिए उपयुक्त ड्रेस कोड का पालन करने के लिए कहा गया है। सभी ऑनलाइन कक्षाओं को रिकॉर्ड किया जाएगा और छात्र सुरक्षा सलाहकार समिति के कोरम द्वारा समय-समय पर रैंडम ऑडिट किया जाएगा। स्कूलों को विभिन्न जागरूकता कार्यक्रम चलाकर 15 नवंबर से 22 नवंबर तक सालाना बाल शोषण रोकथाम सप्ताह मनाने के लिए भी कहा गया है।
यह भी पढ़ें