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परीक्षा

स्कूली बच्चों को पीटने पर शिक्षक भरेंगे जुर्माना

बच्चों को शारीरिक दंड देने पर शिक्षक और संबंधित स्कूल को जुर्माना भरना होगा

Jul 26, 2016 / 12:53 pm

सुनील शर्मा

 School teacher, student, sitting outside the scho

School teacher, student, sitting outside the school in protest

नई दिल्ली। बच्चों को शारीरिक दंड देने पर शिक्षक और संबंधित स्कूल को जुर्माना भरना होगा। यह आदेश केन्द्रीय सूचना आयोग ने दिया है। आयोग ने केन्द्रीय स्कूल संगठन से स्कूलों में बनाई गई दंड नीति, घटनाओं और उसके प्रति उत्तरदायी व्यक्तियों के बारे में स्वेच्छा पूर्वक खुलासा करने को कहा है। यह आदेश देश के 1099 केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों पर प्रभावी होगा।

आरटीआई पर आदेश
केन्द्रीय सूचना आयुक्त एम श्रीधर आचार्युलू ने यह आदेश, शारीरिक दंड से जुड़े एक आरटीआई मामले के बाद दिया। ब्रह्मानंद मिश्रा नाम के व्यक्ति ने आरटीआई दायर कर यूपी के एक शिक्षक यज्ञ दत्त के खिलाफ जांच की मांग की थी।



उल्लंघन बताया
स्कूली बच्चों को शारीरिक दंड देना किशोर न्याय अधिनियम 2000 का उल्लंघन बताने के साथ ही सार्वजनिक रूप से गलत भी बताया। आयोग ने इसे सार्वजनिक हित की जानकारी बताते हुए कहा, इससे किसी की प्राइवेसी का अतिक्रमण नहीं होता।

शिक्षकों के बारे में खुलासा हो : आयोग
आयोग उन सभी शिक्षकों के बारे में खुलासा करने को कहा है, जिन्हें बच्चों को शारीरिक दंड देने के अपराध में दंडित किया जा चुुका है। इसमें शारीरिक दंड के खिलाफ जारी दिशा निर्देशों को केवी स्कूलों में लागू करने को कहा गया है।

1099 केन्द्रीय विद्यालय स्कूलों पर प्रभावी होगा।
आयोग ने स्कूलों में एक से अधिक सदस्यों का अनुशासनात्मक पैनल गठित करने को कहा है। किशोर न्याय अधिनियम 2000 का उल्लंघन बताने के साथ ही सार्वजनिक रूप से गलत भी बताया।


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