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फतेहपुर

मां-बेटी की हत्या मामला: अदालत से सात को उम्रकैद की सजा

जमीन विवाद की गई थी मां बेटी की हत्या

फतेहपुरDec 22, 2018 / 09:23 pm

Ashish Shukla

Engineer Sushil Gupta kidnapping case

मां-बेटी की हत्या मामला: अदालत से सात को उम्रकैद की सजा

फतेहपुर. जिले के मलवा थाने के सहिली गांव में करीब ड़ेढ़ साल पहले हुई मां-बेटी की हत्या के मामले में जिला सत्र न्यायालय ने सात आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। वहीं सातों आरोपियों के ऊपर एक-एक लाख का जुर्माना भी लगाया है। बतादें कि 14 अप्रैल 2016 को सहिली गांव में मां और बेटी की हत्या जमीन की लालच में उनके चचेरे भाईयों ने कर दी थी। इतना ही नहीं हत्यारों ने छोटी बेटी को भी काफी चोट पहुंचाई थी। इनके हमले से उसका हाल ये था कि इलाज के लिए दो महीने तक उसे कानपुर के अस्पताल में भर्ती कराया गया था जिसके बाद उसकी जान बच सकी थी।
पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ दोहरे हत्या का मुकदमा दर्ज कराय़ा था। जिस बेटी को पड़ोसियों ने मरी जान कर छोड़ा था वही इन सातों के सजा में बड़ी भूमिका निभाई। उसी के बयान के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया था। अदालत में भी उसने मां और बहन की हत्या का बदला लेने के लिए पूरी मजबूती से लड़ाई लड़ी। बेटी की लड़ाई का परिणाम रहा कि डेढ़ साल के बाद परिवार को न्याय मिल सका।

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