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क्या है भाग्यलक्ष्मी योजना ( UP Bhagya Lakshmi Yojana)
भाग्यलक्ष्मी योजना उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है। योजना का मकसद लड़कियों के भविष्य को मजबूत करना, उनकी पढ़ाई-लिखाई में आर्थिक मदद करना है। इस योजना में प्रदेश निवासी परिवार में लड़की के जन्म पर परिवार को 50 हजार रुपये की आर्थिक मदद देती है। साथ ही जब बेटी की उम्र 21 साल हो जाएगी, तब यह रकम 2 लाख रुपये हो जाती है। हालांकि, इस योजना का फायदा केवल गरीबी रेखा के नीचे (बीपीएल) परिवार को ही मिलेगा।
कैसे मिलेगा इस योजना का लाभ
भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ लेने के लिए आवेदक परिवार उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए। इस योजना के लिए कुछ शर्तें रखी गई है, जिसके तहत एक परिवार की दो लड़कियों को ही भाग्यलक्ष्मी योजना का लाभ मिल सकता है। वहीं, कन्या का जन्म साल 2006 के बाद हुआ होना जरूरी है। आवेदक परिवार गरीबी रेखा के नीचे (BPL) का होना चाहिए। परिवार की सालाना आय 2,00,000 रुपये से कम होनी चाहिए। लड़की के जन्म के एक महीने के अंदर आंगनवाड़ी में पंजीकरण करना जरूरी है।
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ऐसे करें आवेदन ( Apply For Bhagya Lakshmi Yojana )
भाग्यलक्ष्मी योजना के तहत आवेदन करने के लिए आपको आधिकारिक वेबसाइट से ऑनलाइन फॉर्म डाउनलोड करना होगा। एक शपथ पत्र भी डाउनलोड करके भरने के बाद आपको अपने इलाके के आंगनबाड़ी केंद्र में जमा करना होगा। इसके अलावा उत्तर प्रदेश का मूल निवास प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, लड़की का जन्म प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, घर के पते का प्रमाण पत्र, बैंक अकाउंट की जानकारी भी उपलब्ध करानी होगी।