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GST संशोधन को मिली मंजूरी, राज्यों को मिलेगा 5 साल तक मुआवजा

जीएसटी लागू होने के बाद एल्कॉहॉल को छोडकर अन्य सभी उत्पादों पर
उत्पाद और बिक्रीकर खत्म हो जाएगा

Jul 30, 2015 / 09:10 am

अमनप्रीत कौर

GST Amendment Bill

GST Amendment Bill

नई दिल्ली। केद्रीय मंत्रिमंडल ने वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) विधेयक में संशोधनों को मंजूरी दे दी है। इसके तहत देशभर में एक समान अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था लागू होगी और इससे राज्यों को होने वाले राजस्व नुकसान की भरपाई के लिए पांच साल तक मुआवजा दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बुधवार शाम को हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में राज्यसभा की प्रवर समिति की राज्यों को मुआवजा देने संबंधी सिफारिश को मंजूरद दी गई।

लोक सभा में जीएसटी बिल पहले से ही पारित हो चुका है, लेकिन राज्यसभा में सत्तारूढ़ पार्टी एनडीए को बहुमत न होने के कारण यह अभी तक अटका हुआ है। माना जा रहा है कि सरकार ने इन सिफारिशों को हरी झंडी पश्चिम बंगाल की तृणमूल कांग्रेस व ओडिशा की बीजू जनता दल जैसी पार्टियों का राज्यसभा में समर्थन हासिल करने के लिए दिखाई है।

सूत्रों की मानें तो कैबिनेट ने फैसला किया है कि जीएसटी दरों से ऊपर एक प्रतिशत अतिरिक्त कर लगाने की छूट व बैंड दर लागू करने के तौर तरीकों को नियम तय करते समय अंतिम रूप दिया जाएगा। गौरतलब है कि भाजपा के भूपेंद्र यादव की अध्यक्षता वाली प्रवर समिति ने रिपोर्ट में यह सुझाव दिया था कि जीएसटी की दर 20 प्रतिशत से ज्यादा नहीं होनी चाहिए और राज्यों को एक प्रतिशत अतिरिक्त कर वास्तविक बिक्री पर लगाना चाहिए। जीएसटी लागू होने के बाद एल्कॉहॉल को छोडकर अन्य सभी उत्पादों पर उत्पाद और बिक्रीकर खत्म हो जाएगा।

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