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इन बीमारियों पर खर्च हो रहा है पैसा तो इंकम टैक्स में मिलेगी छूट, करना होगा ये काम

अगर आपके घर में आपके डिपेंडेंट्स इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं।

नई दिल्लीNov 29, 2019 / 04:36 pm

Pragati Bajpai

INCOME TAX

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नई दिल्ली: इंकम टैक्स बचाने के लिए लोग तरह-तरह की टैक्स सेविंग स्कीम में इंवेस्ट करते हैं लेकिन कम लोगों को पता होगा कि कुछ बीमारियां ऐसी होती है दिन पर अगर आप पैसा खर्च कर रहे हैं तो आपको टैक्स में छूट पा सकते हैं। जी हां, अगर आपके घर में आपके डिपेंडेंट्स इनमें से किसी भी बीमारी से ग्रस्त हैं तो आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। IT की धारा 80DDB के तहत कवर की गई बीमारियों के इलाज पर खर्च करने से आप टैक्स में छूट पा सकते हैं।

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कौन सी हैं वो बीमारियां- इंकम टैक्स डिपॉर्टमेंट के मुताबिक मोटर न्यूरॉन डिजीज (Motor Neuron Disease), रीनल फेलियर (Chronic Renal failure), कैंसर (Cancer), एड्स (Aids) और हीमैटोलॉजिकल (Hematological disorders), अटैक्सिया (Ataxia), डिमेंशिया (Dementia), अफेसिया (Aphasia), डिस्टोनिया मस्कुलोरम डिफॉर्मेंस (Dystonia Musculorum Deformans), पार्किंसंस (Parkinsons Disease) शामिल हैं।

कौन-कौन होगा कवर-

टैक्स में छूट पाने के लिए आप या आपके किसी भी डिपेंडेट के बीमारी से ग्रस्त होने पर आपको टैक्स में छूट मिल जाएगी।

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कितनी मिलेगी छूट-

इसमें 60 साल से कम उम्र के लोगों को 40 हजार रुपए और सीनियर सिटीजन के लिए अधिकतम 1 लाख रुपए का क्‍लेम किया जा सकता है।

डॉक्टर के सर्टिफिकेट के साथ कर सकते हैं क्लेम- अगर आप ऊपर दी गई किसी भी बीमारी पर पैसा खर्च कर रहे हैं तो डॉक्टर का सर्टिफिकेट जमा कर आप टैक्स में छूट के लिए क्लेम कर सकते हैं। सर्टिफिकेट के लिए आप सरकारी या प्राइवेट अस्पताल के किसी भी डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं।

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