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छह-सात बार से ज्यादा विदेश जाने पर देना होगा रिटर्न में ब्यौरा

छह-सात से ज्यादा बार अगर विदेश जाते हैं तो आयकर विभाग को देना पड़
सकता है यात्रा का ब्यौरा

May 04, 2015 / 09:51 am

अमनप्रीत कौर

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नई दिल्ली। आयकर विभाग ने आयकर रिटर्न दाखिल करने के लिए नया प्रारूप लाने की पूरी तैयारी कर ली है। सूत्रों ने संकेत दिए हैं कि छह या सात बार से ज्यादा निजी यात्रा पर विदेश जाने वालों के लिए आयकर रिटर्न में खर्च का पूरा ब्यौरा देना जरूरी होगा। हालांकि जो लोग व्यापारिक अथवा ऑफिशियल यात्रा पर जाएंगे, उनके लिए ऎसा करना जरूरी नहीं होगा।

उल्लेखनीय है कि पिछले महीने 14 पेज का आयकर रिटर्न फार्म जारी किया गया था जो काफी विवादों में रहा था। इसमें विदेश यात्राओं में खर्च किए गए धन का पूरा ब्यौरा, घरेलू और विदेशी बैंक एकाउंट के लेखा-जोखा आदि देने को कहा गया था। विवाद बढ़ने पर वित्त मंत्री अरूण जेटली ने इस पर विचार करने का आश्वासन दिया था।

सूत्रों के अनुसार संशोधित फार्म जल्द ही जारी कर दिया जाएगा जो तीन या चार पेज का होगा। आयकरदाता को औसतन पहले के कुछ पेज ही भरने होंगे। जिन लोगों को अपनी सम्पत्तियों के बारे में और जानकारियां देनी होंगी, उनके लिए अन्य कॉलमों को भरना जरूरी होगा।

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