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क्रेडिट कार्डधारकों को नहीं राहम नहीं
जानकारों की मानें तो क्रेडिट कार्ड का बिल टर्म लोन की कैटेगिरी में नहीं आता है। क्रेडिट कार्ड का बिल आपकी परचेसिंग का बिल है। ऐसे में यह आरबीआई की घोषणा में शामिल नहीं किया गया है। इसे आसान भाषा में समझने की कोशिश करते हैं कि अगर बीते 20 दिनों में छोटी-छोटी खरीदारी से आपका क्रेडिट कार्ड का बिल 25 से 30 हजार रुपए हो गया है और मौजूदा समय में आप उसे चुकाने में असमर्थ है तो आपको इस मामले में आरबीआई से राहत नहीं मिलेगी। इस बात का ध्यान देने की काफी जरुरत है।
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क्रेडिट के मोटे बिल की ईएमआई पर क्या है कंडीशन
वहीं दूसरी कंडीशन यह भी है कि अगर किसी ने क्रेडिट कार्ड से बड़ी खरीदारी की है और उसे उसे ईएमआई में कंवर्ट करा लिया है तो उस पर लागू किया जा सकता है, लेकिन इससे संबंधित क्लैरिफिकेश संबंधित अथॅरिटी को जारी करना होगा। आसान भाषा में यह है कि अगर आपने 50 हजार रुपए कोई सामान क्रेडिट के जरिए खरीद लिया है और उसे हर महीने 5000 रुपए की ईएमआई कंवर्ट करा लिया है तो उस पर राहत मिल सकती है, लेकिन जब तक कोई संबंधित अथॉरिटी इस पर क्लीयरेंस नहीं आएगा तो कोई फायदा नही होगा।
यह समझना काफी जरूरी है
आरबीआई के आदेश के आद कुछ लोगों को गलतफहमी हो गई है कि उन्हें तीन महीने तक की ईएमआई माफ हो गई है, उन्हें तीन महीनों की ईएमआई नहीं चुकानी होगी। उन्हें एक बड़ी ऐराहत मिल गई है। बैंकिंग एक्सपर्ट मनोज कुमार के अनुसार अगर लोग ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल गलत है। रिजर्व बैंक की ओर से सिर्फ तीन महीने तक ईएमआई का भुगतान टाल दिया है। ऐसा इसलिए किया गया है, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से देश के लोगों के हाथों में नकदी में भारी कमी आ गई है। ऐसे में उनका किस्त भरना मुश्किल होगा। इसका लाभ लेने वाले ग्राहकों की तीन किस्त तो बढ़ ही जाएगी, इन तीन महीनों की अवधि का अतिरिक्त ब्याज भी चुकाना होगा।