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250 रुपए कमाने वाले मैकेनिक को आयकर विभाग ने थमाया 5.74 करोड़ रुपए का नोटिस, जानिए पूरा मामला

एक छोटा सा टीवी मैकेनिक जो की अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोजाना 250रुपए ही कमा पाता है।

Aug 07, 2018 / 03:20 pm

manish ranjan

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250 रुपए कमाने वाले मैकेनिक को आयकर विभाग ने थमाया 5.74 करोड़ रुपए का नोटिस, जानिए पूरा मामला

नई दिल्ली। एक छोटा सा टीवी मैकेनिक जो की अपने परिवार का पेट पालने के लिए रोजाना 250रुपए ही कमा पाता है। ऐसे में वो 574 लाख यानी 5.74 करोड़ रुपए का लेन-देन कैसे कर सकता हैं। लेकिन शायद सरकार ये नहीं सझती इसलिए तो सरकार ने रोजाना 250रुपए कमाने वाले एक शख्स को 5.74 करोड़ रुपए का लेनदेन करने का नोटिस थमा दिया हैं। इतना ही नहीं इस मामले में आयकर विभाग ने नोटिस भेजते हुए उससे स्पष्टीकरण भी मांगा है। जिसके बाद से ही कोलकाता के 42 वर्षीय बिरजू रजाक के सामने बड़ी मुश्किल आ खड़ी हुई है।

बिरजू को आया आयकर विभाग का नोटिस

कोलकाता के स्लम इलाके किंबर स्ट्रीट में रहने वाले बिरजू रजाक इस नोटिस के आने के बाद से ही बेहद परेशान हैं। क्योंकि बिरजू रजाक से आयकर विभाग ने ना सिर्फ जवाब मांगा है बल्कि चौरंगी स्थित आईटी ऑफिस में पांच दिनों के भीतर पेश होने का भी आदेश दिया हैं। बिरजू का कहना है की उसका इससे कोई लेना-देना नहीं है। ये जो भी मेरे साथ हो रहा है मैं उससे बहुत परेशान और डरा हुआ हूं।

नोटिस से परेशान बिरजू

बिरजू का यह कहना है की इससे मेरा कोई लेना देना ही नहीं है। इस नोटिस में कहा गया है कि M/s ट्राइकोन डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, जिसे पहले M/s जीनमाता डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड के नाम से जाना जाता था, उसके द्वारा कुछ अमांउट का लेन-देन किया गया था। 5.74 करोड़ रुपए का यह लेन-देन 27 मई 2011 से 2 सितंबर 2011 के बीच आईसीआईसीआई बैंक अकाउंट के द्वारा हुआ था। मुझे इस कंपनी के बारे में कुछ पता नहीं है और ना ही मेरा आईसीआईसीआई बैंक में कोई अकाउंट है।
परिवार में तनाव का माहौल

इस नोटिस के बाद से बिरजू और उसका परिवार काफी तनाव में चल रहा हैं। परिवार में हर कोई डरा हुआ हैंऔर परेशान है। बिरजू का कहना है की उसकी मां काफी हैरान और डरी हुई हैं। क्योंकि नोटिस में यह भी कहा गया है कि अगर मैंने समय रहते अधिकारियों के सामने उपस्थिति दर्ज नहीं करता हूं या फिर इस मामले में जरूरी जानकारी मुहैया कराने में असमर्थ रहता हूं तो मुझे इनकम टैक्स एक्ट 1961 के सेक्शन 272ए(1) के तहत जुर्माना देना पड़ेगा। मैं इस मामले को लेकर काफी परेशान है। मैं एक छोटा मैं टीवी मैकेनिक हूं और रोज के 250 रुपए कमाता हूं। मैं इतने पैसे कैसे चुकाउंगा।

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