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Faceless Tax Scheme: क्या है फेसलेस टैक्स स्कीम, जानें कैसे टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा

-What is Faceless Tax Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने गुरुवार को फेसलेस असेसमेंट स्कीम ( Faceless Assessment Scheme ) की घोषणा की है। -सरकार ने इस योजना के अंतर्गत टैक्सपेयर्स ( Taxpayers ) को टैक्सेशन के पूरे प्रोसेस में बड़ी राहत दी है। -इसके तहत नो-ह्यूमन कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। -25 सितंबर से फेसलेस ई-असेसमेंट ( Faceless E-Assessment ) सर्विस देश में शुरू होगी।

Aug 14, 2020 / 03:35 pm

Naveen

what is Faceless Tax Scheme benefits for Taxpayers know all details

Faceless Tax Scheme: क्या है फेसलेस टैक्स स्कीम, जानें कैसे टैक्सपेयर्स को मिलेगा फायदा

नई दिल्ली।
What is Faceless Tax Scheme: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ( PM Modi ) ने गुरुवार को फेसलेस असेसमेंट स्कीम ( Faceless Assessment Scheme ) की घोषणा की है। सरकार ने इस योजना के अंतर्गत टैक्सपेयर्स ( Taxpayers ) को टैक्सेशन के पूरे प्रोसेस में बड़ी राहत दी है। इसके तहत नो-ह्यूमन कॉन्टैक्ट को बढ़ावा दिया जा रहा है। बता दें कि 25 सितंबर से फेसलेस ई-असेसमेंट ( Faceless E-Assessment ) सर्विस देश में शुरू होगी।

पीएम मोदी ने ‘ट्रांसपेरेंट टैक्सेशन- ईमानदारों के लिए सम्मान’ मंच के उद्घाटन करते हुए तीन सुविधाएं फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सपेयर्स चार्टर की शुरुआत की। फेसलेस असेसमेंट और टैक्सपेयर्स चार्टर को लागू कर दिया गया है वहीं, फेसलेस अपील 25 सितंबर से शुरू होगी। देश में पहली बार टैक्सपेयर्स चार्टर जारी किया है। पीएम ने कहा कि इस प्लेटफॉर्म में फेसलेस असेसमेंट, फेसलेस अपील और टैक्सरपेयर्स चार्टर जैसे बड़े टैक्स सुधार हैं।

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क्या है Faceless Tax Scheme
बता दें कि अभी तक शहर का आयकर विभाग ही छानबीन कर सकता था, अब किसी भी राज्य या शहर का अधिकारी कहीं की भी जांच कर सकता है। हालांकि, ये भी कंप्यूटर से तय होगा कि कौन सा टैक्स असेसमेंट कौन करेगा। साथ ही रिव्यू भी कौन करेगा। इससे उन लोगों को दिक्कत होगी जो गलत तरीके अपनाते हैं या टैक्स नहीं भरते। इसका सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आयकर अधिकारियों से जान पहचान बनाने और दबाव बनाने के हथकंडे भी नहीं चलेंगे। असेसमेंट के लिए डेटा एनालिटिक्स और आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा।

क्या है फेसलेस अपील
फेसलेस अपील 25 सितंबर से पूरे देश में लागू हो जाएगी। यह भी कंप्यूटर के जरिए ही होगा। इसके तहत टैक्सपेयर्स को इनकम टैक्स अधिकारी के सामने या उसके ऑफिस जाने की आवश्यकता नहीं होगी। साथ ही किसी अधिकारी को पता नहीं चलेगा कि अपील करने वाला शख्स कौन है। सब कुछ कंप्यूटर से तय होगा तो किसी चहेते के पास केस या अपील को नहीं भेजा जा सकता है। इससे सिस्टम पारदर्शी होगा।

क्या है टैक्सपेयर चार्टर
पीएम मोदी ने टैक्सपेयर चार्टर को देश की विकास यात्रा में बड़ा कदम बताया। टैक्सपेयर की बात पर विश्वास करना होगा। अगर किसी पर शक है तो टैक्सपेयर को अब अपील और समीक्षा का अधिकार दिया गया है। इस चार्टर में टैक्स पेयर से कुछ अपेक्षाएं भी की गई हैं। मोदी बोले कि टैक्स देना और सरकार के लिए टैक्स लेना हक का विषय नहीं, बल्कि ये दोनों की जिम्मेदारी है।

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