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144 लागू : धर्म की राजनीति नहीं चलेगी हथियार दूर, लाठी भी मिली तो खैर नहीं

CG Election 2023 : छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कमीशन ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है।

गरियाबंदOct 10, 2023 / 12:39 pm

Kanakdurga jha

धर्म की राजनीति नहीं चलेगी हथियार दूर

धर्म की राजनीति नहीं चलेगी हथियार दूर

बलौदाबाजार-भाटापारा /गरियाबंद। CG Election 2023 : छत्तीसगढ़ में इलेक्शन कमीशन ने चुनावी बिगुल फूंक दिया है। सोमवार से आदर्श आचार संहिता लागू हो गई है। बलौदाबाजार-भाटापारा और गरियाबंद में धारा 144 लागू है। अब राजनीतिक पार्टियां और प्रत्याशी न तो धर्म की राजनीति कर पाएंगी। न ही रैली, जुलूस और जलसे होंगे। हथियार रखना दूर, किसी के पास लाठी भी मिली तो खैर नहीं।
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आदेश के मुताबिक, सार्वजनिक जगहों पर बंदूक, रायफल, पिस्टल, रिवॉल्वर, भाला, बल्लम, बरछा, लाठी या दूसरे घातक हथियार ले जाने की मनाही होगी। किसी के पास से लाठी भी नहीं मिलनी चाहिए। मिल गई तो कानून का डंडा चलना तय है। पुलिसवालों और दूसरे ऐसे शासकीय कर्मचारियों पर ये नियम लागू नहीं होगा जिनकी लाठी होनी जरूरी है। इसके अलावा बुजुर्गों, नि:ससक्तजनों और दिव्यांगों को भी लाठी रखने की छूट रहेगी।
मतदान केंद्र, मतगणना स्थल, कलेक्टोरेट, तहसील, ब्लॉक, अनुविभागीय अधिकारी कार्यालय के आसपास भीड़ इकट्ठी नहीं होगी। न ही इन जगहों पर धरना-प्रदर्शन की अनुमति होगी। कहीं सभा बुलानी है या जुलूस निकालना है तो पहले अनुविभागीय दंडाधिकारी, तहसीलदार से परमिशन लेनी होगी। किसी भी धार्मिक संस्थान और उसके आसपास न तो आम सभा होगी। न ही इन जगहों का इस्तेमाल सभा या जुलूस के लिए किया जाएगा राजनैतिक दल, प्रत्याशी और अन्य लोग तहसीलदार की अनुमति के बिना ध्वनि विस्तारक यंत्र से नारेबाजी, प्रचार-प्रसार या भाषण नहीं दे सकेंगे।
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एक बार में व्यक्ति या संस्था को 10 हजार से ज्यादा नहीं दे सकते

गरियाबंद कलेक्टर आकाश छिकारा ने सोमवार को राजनीतिक दलों की बैठक ली। उनसे कहा कि विवाद की स्थिति न बनने दें। अगर विवाद होता भी है तो पुलिस की मदद लेकर मामला सुलझाएं। किसी भी व्यक्ति, संस्था या कंपनी को एक दिन में नगद के रूप में 10 हजार रुपए से ज्यादा का कोई भुगतान न करें। निर्वाचकों की जाति संप्रदाय के आधार पर कोई राजनीतिक अपील नहीं की जानी चाहिए। मतदान में ऐसी गतिविधियां नहीं होनी जानी चाहिए, जिससे भ्रष्ट आचरण या निर्वाचन अपराध माना जाए। जैसे – रिश्वत देना। डराना। धमकाना। अनुचित प्रभाव डालना। अन्य मतदाता का वोट डालना। मतदान केंद्र के 100 मीटर के दायरे में प्रचार करना। निर्वाचन के दौरान निर्वाचनों को सुचिता बनाए रखने और चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए राजनैतिक दल नगद लेन-देन से बचें। अन्य दलों या प्रत्याशियों द्वारा लगाए गए पोस्टरों को न हटाएं।
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निर्वाचन आयोग ने लाउडस्पीकर के इस्तेमाल से जुड़े दिशा-निर्देश भी जारी कर किए हैं। इसके मुताबिक, चुनावी सभाओं और प्रचार-प्रसार करने वाले वाहनों पर लाउडस्पीकर का इस्तेमाल सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही किया जा सकेगा। रात 10 से सुबह 6 बजे तक लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करना पूर्णत: प्रतिबंधित रहेगा। लोक शांति को देखते हुए लंबे चोंगे वाले माइक (हॉर्न माइक) का उपयोग पूरी तरह प्रतिबंधित कर दिया गया है। वाहनों और चुनावी सभाओं में एक से अधिक माइक समूह में नहीं लगाए जाएंगे। इसे भी प्रतिबंधित किया गया है। चुनावी सभा में चुनाव प्रचार करने के लिए वाहनों पर ध्वनि विस्तारक यंत्र लगाने के लिए संबंधित अनुविभागीय दण्डाधिकारी से लिखित अनुमति अनिवार्य है। सरकारी कार्यालयों के 200 मीटर के दायरे में लाउडस्पीकर का इस्तेमाल करने पर पूर्णत: पाबंदी रहेगी।
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काम की बात… नहीं लगेगी कलेक्टरों की जन चौपालजिलों के कलेटर अब 6 दिसंबर तक चुनावों में व्यस्त रहेंगे। ऐसे में कलेक्टोरेट दफ्तर में हर हफ्ते लगने वाली जन चौपाल स्थगित कर दी गई है। समस्याएं सुनने कलेक्टर अब सीधे चुनाव के बाद लोगों से मुखातिब होंगे। अफसरों ने बताया कि कोई भी राजनैतिक दल या अभ्यर्थी सशस्त्र जुलूस नहीं निकालेगा। न ही आपत्तिजनक नारे लगाएगा। न ही आपत्तिजनक पोस्टर बांटेगा। आदेश का उल्लंघन करने पर धारा-188 के तहत कार्रवाई की जाएगी। ये आदेश 6 दिसंबर तक जारी प्रभावशील रहेंगे।
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विभिन राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की बैठक लेकर आचार संहिता की बारीकियां समझा दी गई हैं। पूरे जिले में धारा 144 लागू है। कहीं भी अनावश्यक भीड़ न लगाएं। रैली-जुलूस, सभा के आयोजन पर बैन रहेगा। अनुमति मिलने के बाद ही राजनीतिक दल ऐसे आयोजन कर सकेेंगे।
– आकाश छिकारा, कलेक्टर गरियाबंद

राजनीतिक दल, प्रत्याशी और समर्थक प्रचार के लिए लाउडस्पीकर्स का इस्तेमाल करते हैं। इससे स्कूली बच्चों, बुजुर्गों, मरीजों आदि को इस वजह से काफी परेशानी का सामना करना पड़ता है। लोकहित को देखते हुए आचार संहिता लागू करने के साथ लाउडस्पीकर्स के इस्तेमाल से जुड़े दिशा-निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं।
– चंदन कुमार, कलेक्टर बलौदाबाजार

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