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गाज़ियाबाद

मेयर ने काटा जिस रेस्त्रां का फीता, नगर आयुक्त ने उसी पर लगा दिया भारी जुर्माना

-सुबह के वक्त मेयर द्वारा फीता काटकर उद्घाटन किया गया
-बाद में उसी कार्यक्रम के आयोजकों पर ₹10,000 का जुर्माना भी ठोक दिया गया
-आयोजन में तमाम पूर्णत प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल हो रहा था।

गाज़ियाबादJun 06, 2019 / 03:20 pm

Rahul Chauhan

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मेयर ने काटा जिस रेस्त्रां का फीता, नगर आयुक्त ने उसी पर लगा दिया भारी जुर्माना

गाजियाबाद। यदि आप भी गाजियाबाद में रहते हैं और किसी भी कार्यक्रम के दौरान प्रतिबंधित प्लास्टिक व थर्माकोल का बना सामान इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए। कारण, अब नगर निगम के द्वारा आयोजकों पर भी शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। अगर किसी इलाके में भी इस तरह के प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल होते हुए या बेचते हुए पाया जाता है तो उस इलाके के सेनेटरी इंस्पेक्टर व कर्मचारियों को दंडित करते हुए कार्यक्रम के आयोजक पर भी कार्रवाई करने का फरमान जारी कर दिया गया है।
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इसी कड़ी में गाजियाबाद की पॉश कॉलोनी कहे जाने वाली आरडीसी में बुधवार को एक रेस्त्रां का उद्घाटन करते हुए गाजियाबाद की मेयर आशा शर्मा फीता काटा गया। उसी रेस्त्रां के आयोजकों पर ₹10,000 का जुर्माना भी ठोक दिया गया। इस दौरान आयोजन में तमाम ऐसा सामान इस्तेमाल हो रहा था जो कि पूर्णत प्रतिबंधित है और वह समान सड़क के किनारे ही फैला हुआ था।
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दरअसल, विजय सेखरी मार्ग के निकट एक फूड एंड बेवरेज कंपनी ने रेस्तरां और टेक अवे आउटलेट शुरू किया। जिसका उद्घाटन मेयर आशा शर्मा ने किया। इसके पास ही नगर आयुक्त का आवास भी है। यहां गुजरते हुए नगर आयुक्त दिनेश चंद द्वारा रेस्त्रां के बाहर गंदगी और प्लास्टिग डिस्पोजल देखा। जिस पर तत्काल प्रभाव से उस इलाके की टीम को बुलवाकर आयोजक पर ₹10000 का जुर्माना ठोका गया। साथ ही नगर निगम में सभी कर्मचारियों को निर्देशित किया गया है कि यदि किसी इलाके में प्रतिबंधित यानी प्लास्टिक थर्माकोल से बने सामान या पॉलीथिन इस्तेमाल होती पाई गई तो उस इलाके के सेनेटरी इंस्पेक्टर और कर्मचारी पर ही सबसे पहले कार्रवाई की जाएगी।
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गौरतलब है कि गाजियाबाद में पिछले काफी समय से पॉलिथीन, प्लास्टिक एवं थर्माकोल से बने सामान पर प्रतिबंध लगा हुआ है। जिसके चलते आए दिन नगर निगम के कर्मचारी छापेमारी करते हुए पॉलिथीन बेचने वाले दुकानदारों पर जुर्माना लगाया जाता है। साथ ही ऐसे लोगों को भी दंडित किया जाता है जो कि खुले में आयोजन करते हुए प्रतिबंधित सामान का इस्तेमाल करते हैं। अब तक नगर निगम करीब 10,00,000 रुपए का जुर्माना लोगों से वसूला जा चुका है। इसके बावजूद भी कुछ दुकानदार पॉलीथिन बेचते हुए और लोगों को परोसते हुए नजर आते हैं।
इस पूरे मामले में नगर आयुक्त दिनेश चंद्र का कहना है कि यदि 100 लोगों से ज्यादा किसी भी तरह का आयोजन कोई भी शख्स सड़क पर खुले में करता है तो उसके लिए नगर निगम से परमिशन लेनी होगी। इसके अलावा किसी भी तरह का प्लास्टिक और थर्माकोल से बने प्रतिबंधित सामान या पॉलीथिन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि यदि इस तरह की गतिविधि पाई जाती है तो आयोजकों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए उस इलाके के नगर निगम कर्मचारी भी नपेंगे।

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