गाज़ियाबाद

जरूरी खबर: वाहनों की नंबर प्लेट को लेकर नई गाइडलाइन जारी, नहीं किया ये बदलाव तो हो सकता है चालान

Highlights
– वाहन पर High Security Number Plate लगवाना अनिवार्य
– अधिकांंश वाहन स्वामियों ने अभी तक नहीं लगवाई हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट
– एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने कहा नियम को प्रभावी बनाने के लिए आदेश जारी

गाज़ियाबादAug 27, 2020 / 12:22 pm

lokesh verma

गाजियाबाद. अब बगैर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के वाहन चलाना अवैध होगा यानी हर वाहन पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट (High Security Number Plate) लगवाना अनिवार्य होगा। एआरटीओ प्रशासन का कहना है कि यदि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगी होगी तो परिवहन विभाग (Transport Department) कार्यालय की तरफ से वाहन फिटनेस सर्टिफिकेट (Vehicle Fitness Certificate) जारी नहीं किया जाएगा।
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गाजियाबाद संभागीय परिवहन विभाग के एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि दिसम्बर 2018 में पंजीयन चिन्ह को हाई सिक्योरिटी प्लेट कन्वर्ट करने और नई रजिस्ट्रेशन प्लेट लगाने का लगाने का आदेश आया था। इसके लिए सभी वाहन निर्माता कंपनियों को निर्देशित किया गया था, जिसके बाद कुछ लोगों ने अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाई है, लेकिन अधिकांंश वाहन स्वामियों ने हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अभी तक नहीं लगवाई है।
एआरटीओ प्रशासन विश्वजीत प्रताप सिंह ने बताया कि इसलिए लोगों को कम जागरूक देखते हुए विभाग की ओर से इसे प्रभावी बनाने के उद्देश्य से एक आदेश जारी किया गया है। इस आदेश के तहत सभी वाहन स्वामियों को 15 अक्टूबर तक अपने वाहनों पर हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य होगा। उन्होंने कहा कि 15 अक्टूबर तक जिस वाहन पर हाई सिक्योरिटी प्लेट नहीं लगी होगी। उस वाहन को फिटनेस सर्टिफिकेट जारी नहीं किया जाएगा।
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