script10 माह बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण | 10 months after not even removed encroachment | Patrika News
गुना

10 माह बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण

प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि न्यायालय के आदेश का पालन तक नहीं हो पा रहा है। जिसका ताजा उदाहरण शहर के वार्ड क्रमांक 14 स्थित जाट मोहल्ले का है। यहां रहने वाले मनीष गर्ग नामक व्यक्ति ने आम रास्ते में अवैध अतिक्रमण कर दीवार खड़ी कर दी, जिससे लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया।

गुनाJan 14, 2019 / 08:58 pm

brajesh tiwari

patrika

10 माह बाद भी नहीं हटा अतिक्रमण

गुना. आम जनता की समस्याओं का समय सीमा में निराकरण करने के लिए सरकार ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम लागू किया है। इसके बाद भी जनता के जरूरी काम समय पर तो क्या हो ही नहीं रहे हैं। प्रशासनिक उदासीनता का आलम यह है कि न्यायालय के आदेश का पालन तक नहीं हो पा रहा है। जिसका ताजा उदाहरण शहर के वार्ड क्रमांक 14 स्थित जाट मोहल्ले का है। यहां रहने वाले मनीष गर्ग नामक व्यक्ति ने आम रास्ते में अवैध अतिक्रमण कर दीवार खड़ी कर दी, जिससे लोगों के आने जाने का रास्ता बंद हो गया। वार्डवासी व शिकायतकर्ता जयनारायण शर्मा ने लिखित शिकायत में बताया है कि अतिक्रमणकर्ता मनीष गर्ग ने आम रास्ते में जबरन कब्जा कर गैराज बना लिया और कई बार कहने पर भी नहीं हटा रहा है। इस मामले में वह अब तक नगर पालिका से लेकर जनसुनवाई तथा सीएम हेल्पलाइन में शिकायत कर चुके हैं। यही नहीं यह मामला न्यायालय तक भी जा पहुंचा और वहां से भी प्रशासन को अतिक्रमण हटाने के आदेश 22 मार्च 2018 को जारी हो चुके हैं। लेकिन आज दिनांक तक प्रशासन ने इस आदेश का पालन नहीं किया। यह स्थिति देख शिकायतकर्ता भी सकते में है कि जब न्यायालय के आदेश का ही प्रशासन 10 माह में पालन नहीं करा सका तो फिर जनता को न्याय कहां मिलेगा।

अतिक्रमण हटवाने ऐसे चली लड़ाई
वार्ड 14 के जाट मोहल्ला निवासी जयनारायण शर्मा ने बताया कि उन्होंने आम रास्ते से अतिक्रमण हटवाने की सबसे पहली शिकायत वर्ष 2014 में नगर पालिका में की। लेकिन कुछ नहीं हुआ। फिर कलेक्ट्रेट में आयोजित जनसुनवाई में कई बार शिकायत की लेकिन यहां भी नतीजा सिफर रहा तो सीएम हेल्पलाइन में शिकायत की। इतनी जगह शिकायत करने के बाद जैसे तैसे नगर पालिका ने अतिक्रामक मनीष गर्ग को नोटिस जारी किया। जिसका जवाब अतिक्रामक ने न्यायालय में दिया और पूरा मामला न्यायालय में चलने के बाद फैसला दिया कि मनीष गर्ग का दावा निरस्त किया जाता है और आम रास्ते से अतिक्रमण हटाने के आदेश नपा को दिए गए। जिसमें यह भी कहा गया कि अतिक्रामक तीन दिन में भूमि स्वामित्व या निर्माण स्वीकृति संबंधी प्रमाण पत्र तीन दिन में प्रस्तुत करे अन्यथा की स्थिति में नपा एक पक्षीय कार्रवाई कर सकती है।
वार्ड 14 के जाट मोहल्ले में आम रास्ते में अतिक्रमण का मामला हमारी जानकारी में है। कार्रवाई के लिए हमने पुलिस व प्रशासन को पत्र लिखा है। जैसे ही बल मिल जाएगा अतिक्रमण हटा दिया जाएगा।
पीएस बुंदेला, सीएमओ,नपा गुना

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