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गुडगाँव

हरियाणा: महिला व बाल यौन अपराध करने वालों की खैर नहीं

हरियाणा में लड़कियों को आत्मरक्षा की ट्रेनिंग दी जाएगी। साथ ही महिलाओं और बाल यौन शोषण अपराध की सुनवाई के लिए शीघ्र ही 16 फास्ट ट्रैक कोर्ट बनेगी। प्रदेश को एनीमिया मुक्त करने का भी लक्ष्य रखा गया है।

गुडगाँवNov 05, 2019 / 05:51 pm

Devkumar Singodiya

हरियाणा: महिला व बाल यौन अपराध करने वालों की खैर नहीं

हरियाणा: महिला व बाल यौन अपराध करने वालों की खैर नहीं

चंडीगढ़. हरियाणा सरकार ने महिलाओं के विरुद्ध अपराध की घटनाओं को रोकने के लिए व्यापक अभियान छेडऩे का फैसला किया है। महिला उत्पीडऩ से संबंधित केसों में तेजी से सुनवाई करने तथा जल्द फैसला हो, इसके लिए 12 विशेष फास्ट्रैक कोर्ट स्थापित किए जाएंगे। बच्चों के विरूद्ध होने वाली यौन उत्पीडऩ की घटनाओं में त्वरित कार्रवाई के उद्देश्य से चार डैडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट अलग से स्थापित किए जाएंगे।

राज्यपाल ने दी जानकारी

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राज्यपाल सत्यदेव नारायण आर्य ने बताया कि सार्वजनिक तथा संवेदनशील स्थानों पर सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे। हरियाणा पुलिस में महिला कर्मचारियों की संख्या में भी बढ़ोतरी होगी। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों और बच्चों के विरुद्ध यौन अपराधों के मुकदमों के तीव्रता से निपटान के लिए चार डैडिकेटेड फास्ट ट्रैक कोर्ट स्थापित होंगे। इसी तरह से लंबित केसों की सुनवाई कर जल्द निपटान के लिए 12 अलग से विशेष फास्ट ट्रैक कोर्ट सरकार स्थापित करेगी।

बेटियों को मिलेगी सेल्फ डिफेंस ट्रेनिंग

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राज्य सरकार ने बेटियों को आत्मरक्षा यानी सेल्फ डिफेंस की ट्रेनिंग देने का फैसला लिया है। कन्या विद्यालयों में इसके लिए विशेष ट्रेनिंग कैम्प आयोजित किए जाएंगे। यही नहीं, सरकार ऐसी संस्थाओं व एनजीओ को भी प्रोत्साहित करेगी जो बेटियों को सेल्फ डिफेंस करने की दिशा में काम कर रही हैं। यह फैसला इसलिए लिया गया है ताकि स्कूल-कॉलेज व शैक्षणिक संस्थानों में आते-जाते वक्त बेटियों के साथ होने वाली छेड़छाड़ की घटनाओं से निपटने में ही खुद ही सक्षम हों। इसके अलावा सरकार ने प्रदेश को एनीमिया मुक्त बनाने के संकल्प को भी दोहराया है।

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