एक करोड़ की फिल्म पर 25 फीसदी सब्सिडी
राज्य कैबिनेट ने नई फिल्म नीति का भी अनुमोदन किया। इस नीति के तहत एक करोड़ रुपए खर्च कर फिल्म निर्माण करने से 25 लाख रुपए तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसके अलावा राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त फिल्म को एक करोड़ रुपए और ऑस्कर के नामित राज्य की फिल्म को दो करोड़ रुपए दिए जाएंगे। साथ ही कलाकारों और तकनीशियनों के कल्याण के लिए संग्रह निधि प्रत्येक टिकट पर एक रुपए के संग्रह से गठित करने का फैसला किया गया।
गुवाहाटी में किए 60 वार्ड
कैबिनेट ने गुवाहाटी पौर निगम के वार्डों की संख्या 60 तक बढ़ाने का फैसला लिया है। निगम के काउंसिलरों की न्यूनतम शिक्षागत योग्यता साधारण श्रेणी के लिए स्नातक और एससी/एसटी/ओबीसी के लिए उच्चतर माध्यमिक निर्धारित की गयी है। साथ ही बच्चों की संख्या दो से अधिक नहीं हो सकती। घर में शौचालय रहना बाध्यतामूलक है। इसके अलावा कैबिनेट ने पंचायत के गांव पंचायत सदस्य का पारिश्रमिक 1500 से बढ़ाकर दो हजार रुपये, आंचलिक पंचायत सदस्य का 2500 से बढ़ाकर तीन हजार, जिला परिषद के सदस्य का 3500 से बढ़ाकर चार हजार रुपये करने का फैसला किया गया। कैबिनेट ने ‘आपोन घर’ योजना की सब्सिडी 2.5 लाख करने का फैसला किया है।
शिक्षा ऋण पर 50 हजार अनुदान
वहीं उच्च शिक्षा के ऋण की सब्सिडी 50 हजार रुपए होगी। कैबिनेट ने एक अन्य महत्वपूर्ण फैसले में निर्णय किया कि सार्वजनिक उपक्रम के उद्योगों व अन्य उद्योगों, जो असम सरकार से सुविधाएं पा रहे हैं, उनमें प्रबंधकीय पद के क्षेत्र में 80 प्रतिशत और गैर प्रबंधकीय पदों में 90 प्रतिशत स्थानीय लोगों को नियुक्ति प्रदान करना बाध्यतामूलक किया गया है। जल संसाधन विभाग की बांधों के निर्माण और अन्य कार्यों को त्वरित करने के लिए 80 सहायक अभियंता, 70 कनीय अभियंता को थ्री एफ में नियुक्त करने का निर्णय लिया गया। कैबिनेट ने यूपीएससी की तर्ज पर असम लोक सेवा आयोग की परीक्षाएं आयोजित करने का भी निर्णय लिया।
चाय बागान परिवारों को हर माह दो किलो चीनी
इसके अलावा अन्न योजना के अधीन चाय बागान के प्रत्येक परिवार को हर महीने दो किलो चीनी नि:शुल्क देने का फैसला किया गया। असम म्यूनिसिपल एक्ट में संशोधन कर वार्ड कमीशनर की शैक्षणिक योग्यता साधारण श्रेणी के लिए 12वीं पास और एससी/एसटी/ओबीसी के लिए दसवीं पास की गयी है। इसके अलावा दो संतान से अधिक नहीं होने चाहिए। साथ ही घर में शौचालय होना जरूरी है। अगर पेड़ के व्यापार को समन्वित करने के लिए 35 बीघा जमीन तक अगर पेड़ के लगाने और काटने के क्षेत्र में किसी भी तरह का पंजीयन शुल्क देना नहीं पड़ेगा। इसके अलावा गोलाघाट में अगर पेड़ के खरीद-फरोख्त के लिए एक इंटरनेशनल ट्रेड सेंटर स्थापित किया जाएगा। चाय क्षेत्र की वर्तमान स्थिति के सुदृढ़ीकरण के लिए बड़े चाय बागानों की हरी पत्ती पर उपकर तीन सालों तक नहीं देना होगा।