मिलावट करने वालों पर लगा 12 लाख का जुर्माना
ग्वालियरPublished: Oct 18, 2019 07:14:11 pm
जिला प्रशासन लगातार कर रहा खाद्य पदार्थों की सैंपलिंग बिना पंजीयन के कर रहे थे व्यवसाय छह प्रतिष्ठानों पर जुर्माना
मिलावट करने वालों पर लगा 12 लाख का जुर्माना
ग्वालियर. खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों और नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री करने वालों के विरुद्ध प्रदेश स्तर पर चलाए जा रहे अभियान में ग्वालियर जिला प्रशासन की ओर से बड़ी कार्रवाई की गई है। ग्वालियर के 6 प्रतिष्ठानों पर 12 लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है। कलेक्टर अनुराग चौधरी के निर्देश पर सम्पूर्ण जिले में नकली खाद्य पदार्थों की बिक्री करने तथा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों के विरुद्ध की जा रही कार्रवाई की कड़ी में 6 प्रतिष्ठानों के विरुद्ध खाद्य पदार्थों में मिलावट कर विक्रय करने तथा बिना लायसेंस के सामग्री के विक्रय करने के आरोप में 12 लाख रुपए की राशि का जुर्माना लगाया गया है। प्रशासन द्वारा निरंतर खाद्य पदार्थों की जांच कर सैंपलिंग का कार्य जारी है। लिए गए सेम्पलों को जांच के लिए भेजा जा रहा है।
सरसों के तेल का नमूना अमानक होने पर 3 लाख का अर्थदंड
अपर कलेक्टर अनूप कुमार सिंह ने पूर्व में लिए गए नमूनों में अमानक पाए गए नमूनों के विक्रेताओं तथा बिना पंजीयन के सामग्री का विक्रय करने वाले प्रतिष्ठानों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करते हुए जुर्माने के आदेश जारी किए हैं। उन्होंने दीपक अग्रवाल पुत्र छोटेलाल अग्रवाल निवासी मंगलेश्वर रोड घासमंडी फर्म मंगल किराना स्टोर का सरसों का तेल का नमूना अमानक पाए जाने पर 3 लाख रुपए का अर्थदंड अधिरोपित किया है।
यहां भी लगाया अर्थदंड
इसी प्रकार नंदलाल चौरसिया पुत्र स्व. रमनलाल चौरसिया निवासी आनंदनगर फर्म नंदलाल फू्रट कंपनी के यहां फलों को पकाने के लिए कार्बेट का उपयोग पाए जाने पर 2 लाख रूपए का अर्थदण्ड, सत्यनारायण अग्रवाल पुत्र केवल कृष्ण अग्रवाल फर्म न्यू गोपाल डेयरी लोहामंडी के यहां मावे का नमूना अमानक पाए जाने पर 3 लाख रुपए अर्थदण्ड, ओमप्रकाश झा पुत्र मूलचंद झा फर्म शक्ति आईस फैक्ट्री झांसी लूप रोड मुरार के यहां बिना रजिस्ट्रेशन के व्यवसाय करते पाए जाने पर एक लाख रुपए का अर्थदण्ड, पुरुषोत्तम दास गोयल पुत्र स्व. गणेशलाल गोयल फर्म गणेश डेयरी दही मंडी के निरीक्षण के दौरान स्किम्ड मिल्क लूज का नमूना लिया गया जो जांच के उपरांत अमानक पाया गया। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 2 लाख रुपए का अर्थदण्ड तथा राकेश बघेल पुत्र बाबूराम बघेल फर्म शीतला मिष्ठान भण्डार बस स्टेण्ड मोहना के यहां मावा, गुजिया का नमूना लिया गया जो जांच के उपरांत अमानक पाया गया। खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 1906 की धारा-52 के तहत एक लाख रुपए का अर्थदण्ड अधिरोपित किया है।