BREKING NEWS: थाने से भागने की फिराक में पुलिस कर्मियों पर किया जानलेवा हमला, वीडियो देखकर रौंगटे खड़े हो जाएंगे
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बन रहे आवासों में मुख्य द्वार पर तथा रसोईघर के प्लेटफार्म के ऊपर दीवार पर प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री के फोटो वाली टाइल्स लगाए जाने के खिलाफ प्रस्तुत जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने केन्द्र व राज्य सरकार को नोटिस जारी करते हुए पूछा था कि क्या इस प्रकार कि योजनाओं में टाइल्स पर फोटो लगाए जा सकते हैं? इस मामले की सुनवाई के दौरान केन्द्र की ओर से उक्त जवाब प्रस्तुत कर दिया गया है। संजय पुरोहित द्वारा एडवोकेट अंकुर मोदी एवं नवल गुप्ता के माध्यम से प्रस्तुत इस जनहित याचिका में कहा गया कि आगामी विधानसभा एवं लोकसभा चुनाव को देखते हुए सरकार द्वारा प्रचार-प्रसार के लिए यह कार्य कराया जा रहा है। याचिका में इसे संविधान के अनुच्छेद 14 एवं 21 का हनन बताया है। याचिका मेंकहा गया कि अपर आयुक्त नगरीय प्रशसन एवं विकास भोपाल द्वारा प्रदेश के सभी आयुक्त एवं मुख्य नगर पालिका अधिकारियों को 4 अप्रैल 18 को एक आदेश जारी कर कहा गया कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो भवन बनाए जा रहे हैं उसमें प्रत्येक निवास के मुख्य द्वार पर तथा रसोईघर के प्लेटफार्म के ऊपर की दीवार पर प्रधानमत्री एवं मुख्यमंत्री के फोटो वाली टाइल्स लगाई जाए। याचिका मों इस आदेश को गलत बताते हुए निरस्त किए जाने के आदेश दिए जाने का निवेदन किया गया है।