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ग्वालियर

इन स्टेप्स को फॉलों करके घर बैठे बनवाएं लाइसेंस, 60 प्रतिशत सही जवाब पर ही माना जाएगा उत्तीर्ण

आवेदक को फिजिकल फिटनेस संबंधी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करना होगी……

ग्वालियरAug 03, 2021 / 12:40 pm

Ashtha Awasthi

ग्वालियर। लर्निंग लायसेंस बनाने के लिए परिवहन विभाग ने अब नई सुविधा शुरू की है। प्रदेश के युवाओं को परिवहन कार्यालय के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं रही है। अब वे घर बैठे ही अपना लर्निंग लायसेंस बनवा सकते हैं। परिवहन विभाग ने ऑनलाइन लर्निंग लायसेंस सुविधा शुरू कर दी गई है। प्रदेश के परिवहन मंत्री गोविंद सिंह राजपूत के वीडियो संदेश के साथ भारतीय पर्यटन एवं यात्रा प्रबंधन संस्थान में इस सुविधा का शुभारंभ हुआ।

आधार कार्ड से घर बैठे ऐसे बनेंगे लर्निंग लाइसेंस

अब घर बैठे कोई भी व्यक्ति आधार कार्ड के जरिए सारथी वेबसाइट पर ऑनलाइन आवेदन कर और डिजिटल रूप से निर्धारित शुल्क जमा करके अपना लर्निंग लायसेंस बनवा सकता है। आधारकार्ड की जानकारी दर्ज करने पर आवेदन फार्म में स्वतः ही आवेदक व अभिभावक का नाम, जन्मतिथि, पता, फोटो इत्यादि ब्यौरा दर्ज हो जाता। है। जिसमें किसी व्यक्ति द्वारा फेरबदल किया जाना संभव नहीं है। आवेदक को फिजिकल फिटनेस संबंधी जानकारी भी ऑनलाइन दर्ज करना होती है।

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आवेदक के फिजिकली फिट होने पर आवेदन सबमिट हो जाता है। यदि आवेदक किसी शर्त को पूरा नहीं करता है तो उसका आवेदन सबमिट नहीं होगा। आवेदन सबमिट होते ही आवेदक को एसएमएस के माध्यम से आवेदन नंबर मिल जाता है।

60 प्रतिशत सही जवाब पर ही उत्तीर्ण

डिजिटल फीस जमा होने के बाद आवेदक को एसएमएस के जरिए लर्निंग लायसेंस टेस्ट पासवर्ड मिल जाता है। महिला आवेदकों के लिए यह सुविधा पूर्णतः निःशुल्क है। लर्निंग लायसेंस प्राप्त करने के पूर्व अपने कम्प्यूटर में आवेदक को एक टेस्ट देना होगा, जिसमें 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, जो सड़क सुरक्षा से संबंधित होंगे। इनमें से 60 प्रतिशत जवाब सही होने पर आवेदक उत्तीर्ण माना जाएगा।

अगले माह से ये सुविधा भी ऑनलाइन

अगले माह से ड्रायविंग लायसेंस के नवीनीकरण, ड्रायविंग लायसेंस की डुप्लीकेट प्रति तथा ड्रायविंग लायसेंस में पता परिवर्तन के लिए भी यह सेवा आधार प्रमाणीकरण के आधार पर प्रदान की जाएगी। आधार प्रमाणीकरण किए जाने पर यदि आवेदक का नाम व जन्म दिनांक लायसेंस में दर्ज इस जानकारी से मैच होगा, तभी आवेदन सबमिट होगा। आवेदन सबमिट होने व डिजिटल फीस अथवा पोस्टल चार्ज जमा होने के बाद आवेदक के पास एसएमएस से आवेदन नम्बर प्राप्त होगा और ड्रायविंग लायसेंस डाक के माध्यम से आवेदक के पते पर प्रदर्शित कर दिया जाएगा।

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