करदाता को नोटिस उसके आयकर विभाग के पोर्टल से उसके पेन नंबर पर अपलोड किया जाएगा। जिसे वो अपने एकाउंट में लॉगइन करके इ-प्रोसेडिंग वाले कॉलम में जाकर देख सकेगा। दूसरा उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एसएमएम जाएगा कि आपको नोटिस दिया गया है, इसके साथ ही रजिस्टर्ड इ-मेल के जरिए भी नोटिस दिया जा सकता है। करदाता को ऐसे में मोबाइल नंबर और इ-मेल आइडी को अपने पोर्टल पर जाकर अपडेट कर लेना चाहिए ताकि सही समय पर सूचना मिल सके।
किसी करदाता का यदि 50 लाख से कम का टैक्स है तो 1 अप्रैल 2021 के बाद तीन साल से अधिक के केस ओपन नहीं किए जा सकते है वहीं 50 लाख से अधिक का टैक्स है तो छह साल से अधिक के केस भी खोले जा सकते हैं।
आयकर विभाग जल्द ही इस तरह के नोटिस जारी कर सकता है। ऐसे में करदाता को अपने दस्तावेज तैयार रखना चाहिए और यदि उसे लगता है कि टैक्स कम जमा किया है तो अपनी ओर से खुद ही टैक्स जमा कर दे व आयकर अधिकारी से सलाह लेकर उसका असेसमेंट करा लें। इससे वह भविष्य में ब्याज और पेनल्टी से बच सकेगा। साथ ही खाता सीज की कार्रवाई से भी बचाव हो सकेगा।
अभिषेक गुप्ता, चार्टर्ड एकाउंटेंट