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ग्वालियर

सम्पत्ति की दरों में 30 फीसदी की गिरावट, नहीं बढ़े कलेक्टर गाइडलाइन

– मप्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री में प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन पर सुझावों को लेकर बोले व्यापारी

ग्वालियरMar 17, 2020 / 11:31 pm

Narendra Kuiya

सम्पत्ति की दरों में 30 फीसदी की गिरावट, नहीं बढ़े कलेक्टर गाइडलाइन

सम्पत्ति की दरों में 30 फीसदी की गिरावट, नहीं बढ़े कलेक्टर गाइडलाइन

ग्वालियर. कलेक्टर गाइडलाइन में किसी भी तरह की बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए क्योंकि गत वर्षों में संपत्ति की दरों में 30 फीसदी तक की गिरावट आई है। प्रदेश सरकार ने पिछले वर्ष कलेक्टर गाइडलाइन में 20 फीसदी की कमी की थी और साथ ही यह वायदा किया था कि तीन वर्षों तक कलेक्टर गाइडलाइन में किसी भी प्रकार की वृद्धि नहीं की जाएगी। इसलिए प्रदेश सरकार के वायदे के अनुसार कलेक्टर गाइडलाइन में किसी भी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं की जानी चाहिए। यह बात मप्र चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अध्यक्ष विजय गोयल ने कही, वे मंगलवार को चैंबर भवन में प्रस्तावित कलेक्टर गाइडलाइन को लेकर हुई बैठक को संबोधित कर रहे थे। विश्वव्यापी मंदी और कोरोना वायरस के कारण मंदी का यह दौर जारी रहने की पूर्ण संभावना है। उन्होंने आगे कहा कि जिला मूल्यांकन एवं उप जिला मूल्यांकन समिति में चैंबर को प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए ताकि कलेक्टर गाइडलाइन युक्तियुक्त तरीके से बन सके। बैठक के अंत में आभार मानसेवी संयुक्त सचिव ब्रजेश गोयल ने व्यक्त करते हुए कहा कि बैठक में आये सुझावों को सम्मिलित करते हुए चैंबर कलेक्टर गाइडलाइन पर आपत्ति एवं सुझाव जिला मूल्यांकन समिति को भेजे जायेंगे। बैठक में डॉ.प्रकाश अग्रवाल, राजकुमार गर्ग, राजकुमार गुप्ता, शशिकांत माहेश्वरी, हिमांशु अमरपुरी आदि मौजूद थे।
किसने क्या दिया सुझाव
आपत्ति भेजना चाहिए
बैठक में जो भी सुझाव प्राप्त हों, उन्हें समाहित कर कलेक्टर गाइडलाइन पर आपत्ति भेजना चाहिए और कलेक्टर गाइडलाइन में वृद्धि नहीं होना चाहिए।
– प्रशांत गंगवाल, संयुक्त अध्यक्ष, चैंबर
यथावत रहे कलेक्टर गाइडलाइन
वाणिज्यिकर विभाग ने एक आदेश जारी कर आरसीसी निर्माण की लागत शहरी क्षेत्रों में 8 हजार से बढ़ाकर 12 हजार प्रति वर्गमीटर कर दी है जो कि बिल्कुल अव्यवहारिक निर्णय है। चैंबर ने इसका विरोध करते हुए शासन को पत्र लिखे हैं। यह वृद्घि नहीं की जानी चाहिए। साथ ही गैर आवासीय की दरें भी पूर्व से ही अधिक हैं, इनमें वृद्घि नहीं होनी चाहिए। कलेक्टर गाइडलाइन को यथावत रखा जाना चाहिए।
– डॉ. प्रवीण अग्रवाल, मानसेवी सचिव, चैंबर
युक्तियुक्त तरीके से विचार हो
जिस पद्घति से कलेक्टर गाइडलाइन निर्धारित होती है, उसमें आमूल-चूल परिवर्तन की आवश्यकता है। इस पर युक्तियुक्त तरीके से विचार होना चाहिए।
– वसंत अग्रवाल, कोषाध्यक्ष, चैंबर
कृषि भूमि की वास्तविक कीमत अधिक
मुरार के 60-70 गावों से मेरा टच है और वहां स्थिति यह है कि कृषि भूमि की वास्तविक कीमत से कई गुना अधिक कलेक्टर गाइडलाइन है, जिसके कारण भूमि का क्रय-विक्रय नहीं हो पा रहा है।
– राहुल गोयल, सह संयोजक, स्थानीय कर उप समिति
संपत्ति की दरों में 30 फीसदी गिरावट
कलेक्टर गाइडलाइन में किसी भी प्रकार की वृद्घि नहीं की जाना चाहिए क्योंकि गत वर्षों में सम्पत्ति की दरों में 30 प्रतिशत तक की गिरावट आई है और कोरोना के कारण आगे भी बाजार में मंदी रहेगी। साथ ही कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बढ़ाने का जो निर्णय है, उसे भी वापिस लिया जाना चाहिए।
– सुदर्शन झंवर, बिल्डर
विरोध करना चाहिए
जिला मूल्यांकन समिति की बैठक मैंने सहभागिता की है। वहां चैंबर और क्रेडाई जैसी संस्थाओं का प्रतिनिधित्व नहीं होने से वास्तविकता से परे होकर मनमाने रेट बढ़ा लिए जाते हैं। हमें इसका विरोध करना चाहिए।
– बसंत शर्मा
रजिस्ट्रियां महंगी होती हैं
नगर निगम सीमा के बाहर कई बार सम्पत्ति का मूल्यांकन करने पर ज्ञात होता है कि वहां भूमि के वास्तविक मूल्य और कलेक्टर गाइडलाइन की दरों में काफी अंतर है, जिसके कारण रजिस्ट्रियां महंगी होती हैं और रजिस्ट्रीधारक को कैपिटल गेन के रूप में बहुत ज्यादा राशि भी कर के रूप में अदा करना होती है। इसलिए यह विसंगति दूर होना चाहिए।
– गौरव जैन
भूमि का क्रय-विक्रय कैसे होगा
बाराघाटा क्षेत्र में 60 लाख रूपये बीघा भूमि का मूल्य है और इसकी रजिस्ट्री डेढ करोड़ रूपये में हो रही है, तो भूमि का क्रय-विक्रय किस प्रकार होगा। कलेक्टर गाइडलाइन अधिक होने से यह विसंगति है, इसलिए यह दूर होना चाहिए। रमौआ पर भी यही स्थिति है।
– राजा श्रीवास्तव

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