scriptनाबालिग से बलात्कार करने वाले को दस साल का कारावास | Ten year imprisonment to a minor who raped | Patrika News
ग्वालियर

नाबालिग से बलात्कार करने वाले को दस साल का कारावास

बालिका का अपहरण करने के अपराध में भी सुनाई सजा, छह हजार का जुर्माना

ग्वालियरSep 23, 2019 / 07:39 pm

राजेंद्र ठाकुर

नाबालिग से बलात्कार करने वाले को दस साल का कारावास

नाबालिग से बलात्कार करने वाले को दस साल का कारावास

ग्वालियर। विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने नाबालिग बालिका से बलात्कार करने के मामले में आरोपी अरुण कुशवाह को दोषी पाते हुए पाक्सो एक्ट में दस साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। न्यायालय ने कहा कि आरोपी द्वारा किए गए कृत्य को देखते हुए माफ नहीं किया जा सकता।
विशेष न्यायाधीश अर्चना सिंह ने आरोपी अरुण कुशवाह निवासी मेंहदी वाला सैयद गोल पहाडिय़ा को धारा 366 के अपराध में तीन साल के सश्रम कारावास की भी सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर छह हजार रुपए का जुर्माना भी किया गया है। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजन अधिकारी मनोज कुमार जैन ने प्रकरण की जानकारी देते हुए बताया कि आरोपी अरुण कुशवाह पीडि़ता को अकेला पाकर उससे दोस्ती के लिए कहता था, वह उसकी बातों में आ गई। अरुण कुशवाह अक्टूबर 2017 को उसे करीब सुबह नौ बजे स्कूल जाते समय उसके स्कूल के बाहर खड़ा मिला और उसे बहला फुसला कर अपनी मोटर साइकिल से नीरज होटल केसर बाग कॉलोनी में बुक किए गए कमरे में ले गया। यहां अरुण ने उसके साथ दो बार उसकी मर्जी के बिना बलात्कार किया। इसके बाद अरुण उसे फिर 22 दिसंबर 2017 को स्कूल से उसी होटल में ले गया और फिर उसके साथ दुष्कर्म किया । डर के मारे उसने यह बात घर पर नही बताई लेकिन जब आरोपी उसे ज्यादा परेशान करने लगा तो उसने अपने माता-पिता को सारी बात बताई। इस पर उसने अपनी मां के साथ जाकर जनकगंज थाने में अरुण कुशवाह के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कराई। आरोपी के खिलाफ पाक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया।
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