डीलर को होगा कानून का ज्ञान तो वह अपने साथ-साथ ग्राहकों के हितों का भी रख सकेगा ध्यान
– एम्पोवेरिंग पेट्रोलियम डीलर फाउंडेशन की 4थीं राष्ट्रीय कॉन्क्लेव प्रारंभ
डीलर को होगा कानून का ज्ञान तो वह अपने साथ-साथ ग्राहकों के हितों का भी रख सकेगा ध्यान
ग्वालियर. जानकारी का अभाव ही सारी समस्याओं की जड़ है। पंप डीलर को चाहिए कि उसे कानून का पूरी तरह से ज्ञान होना चाहिए। तभी वह अपने साथ-साथ ग्राहकों के हितों का ध्यान रख सकेगा। यह बात एम्पोवेरिंग पेट्रोलियम डीलर फाउंडेशन के मुख्य प्रवर्तक अश्विनी अत्रिश ने कही, वे यहां व्यापार मेला स्थित संस्कृति गार्डन में आयोजित दो दिवसीय 4थी राष्ट्रीय कॉन्क्लेव के शुभारंभ अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने डीलर को स्पष्ट तौर पर बताया कि पूरा माल ग्राहक को मिलना चाहिए यह उनका हक है किंतु इसके लिए कंपनी से पूरा माल लेना आपकी जिम्मेदारी है। कंपनियों की ओर से मशीनों में की गई गड़बड़ी से डीलर की छवि खराब होती है। उन्होंने आगे कहा कि कानून का अनुपालन ही वर्तमान और भविष्य को सुरक्षित करने का एकमात्र रास्ता है। पेट्रोलियम व्यापार में लागू कानून जैसे बांट माप अधिनियम, एमएस एचएसडी कंट्रोल ऑर्डर 2005 आदि को समझने की जरूरत है। अश्विनी अत्रिश ने बताया कि बायो डीजल का विक्रय गैरकानूनी है। उन्होंने विभिन्न स्तर पर हो रही चोरी को रोकने के लिए केंद्र और राज्य सरकार की ओर से जारी दिशा-निर्देशों को भी बताया। कार्यक्रम में संस्था के कमल कलसी, राजेन्द्र सिंह डॉ.मंजीत ढिल्लों, मध्यप्रदेश प्रतिनिधि रितेश उपाध्याय, कार्यक्रम निदेशक अमित सेठी, मंजीत सिंह, प्रवीण गुप्ता, आदित्य शर्मा आदि मौजूद थे। संचालन प्रकाश वीर शर्मा ने किया।