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ग्वालियर

आधार कार्ड में पंजीयन और संशोधन की वेटिंग

डाक विभाग में आधार कार्ड में पंजीयन और संशोधन को लेकर डेढ़ से दो माह की वेटिंग के चलते आमजन पहले से ही परेशान हैं, वहीं गत 19 फरवरी से डाकघरों में आधार पंजीयन और संशोधन का काम पूरी तरह से बंद है।

ग्वालियरMar 01, 2019 / 08:42 pm

Avdhesh Shrivastava

Aadhar card

आधार कार्ड में पंजीयन और संशोधन की वेटिंग

ग्वालियर. डाक विभाग में आधार कार्ड में पंजीयन और संशोधन को लेकर डेढ़ से दो माह की वेटिंग के चलते आमजन पहले से ही परेशान हैं, वहीं गत 19 फरवरी से डाकघरों में आधार पंजीयन और संशोधन का काम पूरी तरह से बंद है। इसका कारण यूआइडीएआइ (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) द्वारा अपने सॉफ्टवेयर को अपडेट किया जाना है। इसके चलते शहर के 10 डाकघरों में होने वाला आधार कार्ड का काम नहीं हो पा रहा है। बताया जाता है कि ट्रॉयल के चलते अब सोमवार से ये कार्य प्रारंभ होगा।
इसलिए हुआ अपडेशन
अभी तक एक आधार मशीन सिर्फ यूआइडीएआइ के सेंट्रल सर्वर पर ही रजिस्टर्ड होती थी, लेकिन अब उसे पोस्ट ऑफिस के सेंट्रल सर्वर पर भी रजिस्टर्ड किया जा रहा है, जिससे दूसरे नाम से मशीनों के संचालन की गड़बड़ी रोकी जा सके, लेकिन इस अपडेशन वर्क को पूरा करने में एक सप्ताह से अधिक का समय लग गया। दिल्ली स्थित यूआइडीएआइ के कार्यालय में इस सॉफ्टवेयर की टेस्टिंग होने के बाद ओके रिपोर्ट भी मिल चुकी है। इसके बाद शहर के डाकघरों में ट्रॉयल किया जा रहा है और गुरुवार से संशोधन और पंजीयन का काम शुरू होना था।
सोमवार से शुरू होगा काम
आधार पंजीयन और संशोधन का काम 19 फरवरी से बंद है। सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद ट्रॉयल जारी है। पहले की तरह हर रोज डेढ़ सौ से दो सौ लोग आ रहे हैं। अभी टोकन देना बंद कर दिया है। सोमवार से पंजीयन और संशोधन का काम शुरू करेंगे।
बृजेश शर्मा, पोस्टमास्टर, महाराज बाड़ा पोस्ट ऑफिस
सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया अहम फैसला

आधार की अनिवार्यता (Aadhaar verdict) को लेकर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपना अहम फैसला सुनाया. केंद्र के महत्वपूर्ण आधार कार्यक्रम और इससे जुड़े 2016 के कानून की संवैधानिक वैधता (Aadhaar constitutional validity) को चुनौती देने वाली कुछ याचिकाओं पर आज यानी बुधवार को सुप्रीम कोर्ट अपना महत्वपूर्ण फैसला सुनाने से पहले बहुमत का फैसला पढ़ते हुए यह माना कि आधार आम आदमी की पहचान है. सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बदलावों के साथ आधार की संवैधानिकता को बरकरार रखा है.

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