आरोप लगाया कि 6 सितंबर की दोपहर करीब 12-1 बजे दीपक कुमार उसे बहला-फुसलाकर अपने साथ शहर में ही किसी परिचित के घर पर ले गया। जहां उसने बरगलाते हुए कहा कि उसकी सरकार में अच्छी चलती है और वह उसे नौकरी दिलवा देगा। उसे विश्वास में लेकर आरोपी ने उसके साथ धोखे से जबरन यौन शोषण कर लिया। रोकने पर भी वह नहीं माना। उस दिन डरते हुए घर में किसी को बात नहीं बताई, लेकिन कई दिनों तक मुरझाए चेहरे व सुस्ती को देख कर पति ने पूछा तो बरबस ही रुलाई छूट गई और आपबीती बताई। पुलिस ने धारा 376 भारतीय दंड संहिता के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया है। मामले की जांच उप निरीक्षक रचना कर रही हैं।
वहीं हनुमानगढ़ में बहन के साथ रेप मामले में एक दुराचारी भाई को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। चचेरी बहन से दुराचार के मामले में आरोपित को विशिष्ट न्यायालय एससी/एसटी अत्याचार निवारण अधिनियम ने गुरुवार को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई। उस पर पांच हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है, जो अदा नहीं करने पर अतिरिक्त साधारण कारावास भुगतना होगा। राज्य सरकार की ओर से मामले की विशिष्ट लोक अभियोजक ओमप्रकाश यादव ने की।