दरअसल, थाना सिंभावली क्षेत्र के गांव सिखैड़ा के रहने वाले एक व्यक्ति ने 11 मार्च 2021 को सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने का केस दर्ज कराया था। पीड़ित ने अपनी तहरीर में लिखा था कि गांव के ही रहने वाले शाहरूख, निसार, अंसार, इम्तियाज, इरफान, बाबू, यूनुस, फजरे, अजमल और फरदीन ने धार्मिक यात्रा के दौरान लोगों पर धारदार हथियारों से हमला किया था। पुलिस ने सभी के खिलाफ गंभीर धाराओं में केस दर्ज किया था। पुलिस की जांच में नवाब का नाम भी सामने आया। जिसके बाद आरोपियों को के खिलाफ आरोप पत्र कोर्ट में पेश किया गया।
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गुरु की तरह जेल से जुर्म की दुनिया का बेताज बादशाह बनना चाहता था एनकाउंटर में मारा गया बिल्लू हाईकोर्ट अनोखी शर्त के साथ दी थी जमानत वहीं, आरोपी नवाब को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेजा था। नवाब ने जमानत की अर्जी लगाई तो उसे हापुड़ कोर्ट ने खारिज कर दिया। इस पर नवाब ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में अर्जी लगाई। हाईकोर्ट ने बीते गुरुवार को सुनवाई करते हुए उसकी जमानत के लिए अनोखी शर्त रख दी। शर्त के अनुसार उसे एक सप्ताह तक राहगीरों को ठंडा पानी या शरबत पिलाना होगा।
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सिद्धू मूसेवाला की हत्याकांड: मुजफ्फरनगर के सुंदर ने मुहैया कराई थी रशियन राइफल नवाब ने शुरू की जलसेवा हापुड़ जिला एसपी दीपक भूकर ने बताया कि हाईकोर्ट के आदेश का पालन किया जा रहा है। नवाब ने राहगीरों के लिए जलसेवा शुरू कर दी है। उसके आसपास पुलिसकर्मियों को भी तैनात किया गया है।