हाथरस

पांच वर्ष पूर्व हुई हत्या के मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास

अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है।

हाथरसJul 24, 2019 / 05:57 pm

अमित शर्मा

इलाहाबाद हाईकोर्ट

हाथरस। पांच वर्ष पूर्व के हत्याकांड में अपर सत्र न्यायाधीश प्रतिभा सक्सेना ने तीन अभियुक्तों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। तीनों अभियुक्तों पर 25-25 हजार रुपए का अर्थडदंड भी लगाया गया है। मामले में मृतक के भाई खरमेश वार्ष्णेय ने मुकदमा दर्ज कराया थी।
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क्या है मामला

दरअसल सासनी निवासी खरमेश वार्ष्णेय ने 5 जून 2014 को एक अपने भाई की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई थी। रिपोर्ट के मुताबिक खरमेश वार्ष्णेय के भाई मनोज कुमार वार्ष्णेय साथी गौरव के साथ 5 जून 2014 की सुबह छह बजे टहलने के लिए निकले थे। इस दौरान सासनी के कमला बाजार में अनुज उर्फ चामुंडा, विनय गुप्ता, मनोज उर्फ सीडी ने उन्हें रोक लिया और हमला कर दिया। विरोध करने पर आरोपियों ने तमंचे से गोली मारकर मनोज की हत्या कर दी थी।
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इसी मामले में कोर्ट ने आरोपी अनुज उर्फ चामुंडा, विनय गुप्ता, मनोज उर्फ सीडी को हत्या के मामले में आजीवन कारावास और 25-25 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। जुर्माना न देने पर आरोपियों को एक-एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।
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