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होशंगाबाद

सहकारी बैंक के पूर्व समिति प्रबंधक और सहायक समिति प्रबंधक बर्खास्त

र्जी खरीदी केंद्र संचालित कर सरकार को लगाया था चूना
न्यायालय से सजा मिलने के बाद जिला सहकारी बैंक ने उठाया कदम

होशंगाबादAug 14, 2019 / 12:18 pm

poonam soni

District Cooperative Bank

सहकारी बैंक के पूर्व समिति प्रबंधक और सहायक समिति प्रबंधक बर्खास्त

होशंगाबाद. जिला सहकारी बैंक ने डोलरिया स्थित वृहताकार सहकारी समिति के तत्कालीन प्रबंधक विमल राजपूत और समिति सहायक प्रबंधक अनिल कुमार राजपूत को बर्खास्त कर दिया है। दोनों को अदालत ने एक माह पूर्व धोखाधड़ी और अमानत में खयानत के मामले में तीन-तीन साल के सश्रम कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई थी। आरोपियों ने करीब आठ साल पहले अवैध गेहूं खरीदी केंद्र चलाकर शासन को आर्थिक नुकसान पहुंचाया था। ज्ञात रहे कि इन दोनों अधिकारियों और एक अन्य के खिलाफ इटारसी थाने में 13 अप्रैल 2011 को धारा 406, 409, 120 बी, 420, 34 आईपीसी के तहत प्रकरण दर्ज हुआ था।
सीईओ ने लिखा पत्र
जिला सहकारी बैंक के सीईओ ने वृहताकार सहकारी समिति डोलरिया के सहायक प्रबंधक अनिल राजपूत को सेवा से पृथक करने की कार्यवाही के लिए समिति के प्रशासक को पत्र लिखा है। वहीं समिति प्रबंधक अनिल कुमार राजपूत को बैंक कर्मचारी सेवा नियम 51.2 के प्रावधान के तहत सेवा से पृथक करने का आदेश जारी कर दिया है। इसके लिए 8 अगस्त को बैठक में इस संबंध में प्रस्ताव भी पारित किया गया है।
दोनों कर्मचारियों के खिलाफ नियमों के तहत कार्यवाही करने का आदेश जारी किया गया है।
आरके दुबे, सीईओ जिला सहकारी बैंक होशंगाबाद

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