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होशंगाबाद

अपहरणकर्ताओं ने सात साल पहले हत्या कर यमुना नदी में फेंक दी थी लाश, अब मिली यह सजा

हत्यारों को मिला आजीवन कारावास

होशंगाबादOct 05, 2019 / 05:39 pm

sandeep nayak

Court News

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पिपरिया/अपहरणकर शव यमुना नदी में फेंकने के मामले में कोर्ट ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। मामला होशंगाबाद जिले के पिपरिया का है। न्यायालय आदेश कुमार जैन प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पिपरिया ने शनिवार को एक सनसनीखेज मामले में निर्णय पारित करते हुए यह फैसला सुनाया है। अभियोजन के अनुसार सुभाष वार्ड पिपरिया निवासी गणेश सिंह द्वारा दिनांक 26 जून 2012 को लिखित आवेदन देकर शिकायत की थी उसका पुत्र अपनी इंडिका गाड़ी लेकर आरटीओ के काम से गया था जो बाद में वापस नहीं लौटा। पुलिस ने गुमसुदगी रिपोर्ट दर्ज कर मामला विवेचन में लिया था। विवेचना के दौरान कॉल डिटेल एवं मृतक को जाते हुए देखने वाले साक्षियों के आधार पर मामले का खुलासा हुआ था। जिसमें आरोपी मुकेश प्रजापति निवासी जिला भिंड नरेंद्र प्रजापति निवासी जिला पूना महाराष्ट्र तथा रामशरण प्रजापति निवासी जिला रायसेन के विरुद्ध मामला पंजीबद्ध किया गया था। विवेचना से यह पता लगा कि आरोपी ने रंजीत को वाहन सहित अपहरण किया था और बाद में उसकी हत्या कर लाश को यमुना नदी में बहा दिया था। उसका शव आज तक नहीं मिला था। इस तरह के जघन्य अपराध ने न केवल समाज मे भय व्याप्त कर दिया बल्कि सम्पूर्ण क्षेत्र में दहशत का माहौल उत्पन्न हो गया था। अतिरिक्त जिला लोक अभियोजक सुनील चौधरी ने बताया कि उक्त मामले में अभियोजन की और से न्यायालय के समक्ष 17साक्षियों को परीक्षित कराया गया सम्पूर्ण विचारण उपरांत माननीय न्यायालय ने आरोपी मुकेश प्रजापति एवं नरेंद प्रजापति को हत्या का दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास एवं जुर्माने से दंडित किया है अभियोजन की और से पैरवी अपर लोकअभियोजक श्री सुनील चौधरी ने की थी।
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