scriptDriving License : इन राज्यों ने नियम को किया आसान, ऐसे कर सकते है अप्लाई | These states made driving license rule easy this is how they can apply | Patrika News
हॉट ऑन वेब

Driving License : इन राज्यों ने नियम को किया आसान, ऐसे कर सकते है अप्लाई

नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना काफी महंगा साबित होगा। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना वसूला जाएगा।

Feb 13, 2021 / 03:05 pm

Shaitan Prajapat

driving license

driving license

नई दिल्ली। नए मोटर वाहन अधिनियम के लागू होने के बाद बिना ड्राइविंग लाइसेंस के वाहन चलाना काफी महंगा साबित होगा। बिना लाइसेंस के वाहन चलाने पर मोटा जुर्माना वसूला जाएगा। अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस एक्सपायर हो गया है, कही गुम गया है या फिर आपने अभी तक ड्राइविंग लाइसेंस बनवाया नहीं है। आप जल्द ही ड्राइविंग लाइसेंस बनवाले। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड, राजस्थान, दिल्ली-एनसीआर जैसे राज्यों में अब ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की नियम को आसान कर दिया गया है। इसके बावजूद भी आप ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवाते है तो आपसे जुर्माना के तौर मोटी रकम वसूली जाएगी। आपको बता दें कि दिल्ली-एनसीआर में ड्राइविंग लाइसेंस की बढ़ती भीड़ को देखकते हुए केजरीवाल सरकार ने 4 नए आरटीओ ऑफिस खोले है। जहां आप नए ड्राइविंग लाइसेंस के साथ अपना पुराना ड्राइविंग लाइसेंस रिन्यु करा सकेंगे।

ऑफलाइन और ऑनलाइन
इन राज्यों में आप ड्राइविंग लाइसेंस ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही तरीकों से बनवा सकते है। यदि आप ऑफलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है, तो आपको इसके लिए आपने शहर के आरटीओ ऑफिस जाना होगा। वहीं यदि आप ऑनलाइन तरीके से ड्राइविंग लाइसेंस बनवाना चाहते है तो राज्य परिवहन विभाग या केंद्रीय परिवहन मंत्रालय के वेबसाइट के जरिए ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपने ऑनलाइन आवेदन कर दिया है और ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस टेस्ट पास कर लिया है तो आपको कुछ दिनों के बाद फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यह टेस्ट फिजिकल ड्राइविंग टेस्ट इंस्पेक्टर के सामने लिया जाएगा।

 

यह भी पढ़े :— दुर्लभ प्रजाति की बिल्ली, एक आंख नीली और दूसरी पीली, कीमत जानकर चौंक जाएंगे

इन जरूरी दस्तावेज की आवश्यकता…

रेजिडेंशियल प्रूफ- ऑनलाइन ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अप्लाई करते समय आपको अपना रेजिडेंशियल प्रूफ देना होता है जिसके लिए आप वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट, बिजली का बिल और अपने घर की हाउस टैक्स की रसीद, राशन कार्ड या डीएम ऑफिस के द्वारा जारी किए गए निवास प्रमाण-पत्र इस्तेमाल कर सकते हैं।

एज प्रूफ- एज प्रूफ के लिए आपको 10वीं की मार्कशीट, पैन कार्ड, बर्थ सर्टिफिकेट इस्तेमाल कर सकते हैं।

आईडी प्रूफ– इसके अलावा आपको आईडी प्रूफ देना होगा जिसमें पैन कार्ड, आधार कार्ड, पासपोर्ट या राशन कार्ड इस्तेमाल कर सकते हैं। आपकी ताजा चार पासपोर्ट साइज के रंगीन फोटो भी लगाने होंगे।

https://www.dailymotion.com/embed/video/x7zactn

Home / Hot On Web / Driving License : इन राज्यों ने नियम को किया आसान, ऐसे कर सकते है अप्लाई

loksabha entry point

ट्रेंडिंग वीडियो