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Lockdown 3.0: लॉक डाउन की बढ़ी अवधि में ग्रीन जोन में आने के क्या हैं मायने?

इस अवधि में देश के जिलों को रेड ( Red ), ऑरेंज ( Orange ) और ग्रीन जोन ( Green ) में बांटा गया है। सरकार ने ग्रीन जोन से कई पाबंदियां हटा ली हैं।

नई दिल्लीMay 02, 2020 / 10:31 am

Piyush Jayjan

Lockdown

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नई दिल्ली। गृह मंत्रालय ने देश में कोरोना ( coronavirus ) के बढ़ते प्रकोप को रोकने के लिए लॉकडाउन की अवधि एक बार फिर से बढ़ा दी है। चार मई से लॉकडाउन का तीसरा चरण शुरू होगा जो कि 17 मई तक चलेगा। इस बार लॉकडाउन की नई गाइडलाइंस में रेड, ग्रीन और ऑरेंज जोन में बांटे जिलों में होने वाली गतिविधियों को लेकर सूचना दी गई है।

सरकार ने ग्रीन जोन में वे जिले शामिल किए हैं, जहां पिछले 21 दिनों से कोई नया केस नहीं मिलेगा। गृह मंत्रालय ने कहा है कि मौजूदा समय में जिन गतिविधियों के लिए अनुमति मिली है, उसके लिए अलग से कोई अनुमति लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। खासकर ग्रीन जोन से कई पाबंदियां हटा ली गई है।

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सरकार द्वारा ग्रीन जोन ( Green Zone ) से क्या-क्या पाबंदियां हटा गई है और क्या पाबंदियां अब भी लागू है। ग्रीन जोन घोषित जिलों में पूरे देश में प्रतिबंधित सेवाओं को छोड़कर अन्य सभी एक्टिविटी को अनुमति दी गई है। आइये इस बारे में विस्तार से जानते हैं।

ग्रीन जोन में मिलेंगी ये छूट

ग्रीन जोन ( Green Zone ) में जो सर्विस ( Service ) पहले से मुहैया कराई जा रही हैं वे भी जारी रहेंगी। कुछ एक गतिविधियों को छोड़कर सब तरह की गतिविधियों को छूट रहेंगी। यहां फैक्ट्रियां ( Factories ), दुकानें ( Shops ) भी सशर्त खुल सकेंगी।

इसके साथ ही 50% बसे 50% सवारी के साथ चल सकेंगी। वहीं एक बाइक पर दो लोग बैठ सकेंगे। हालांकि बसें सिर्फ ग्रीन जोन से ग्रीन जोन तक सीमित रहेंगी। ग्रीन जोन में शराब-पान की दुकानें खुल सकेंगी। हालांकि इसके लिए भी 6 फीट दूरी के नियम का पालन करना होगा।

इसके अलावा एक बार ( Bar ) में दुकान पर 5 लोग ही खड़े हो सकेंगे। इस जोन में टैक्सी ( Taxi ) और कैब ( Cab ) को भी संचालन की अनुमति होगी लेकिन इसमें ड्राइवर ( Driver ) के अलावा एक पैसेंजर ( Passenger ) से ज्यादा लोग नहीं होने चाहिए।

ग्रीन जोन में जारी रहेगी यह पाबंदी

सरकारी आदेशानुसार शाम को 7 बजे से सुबह सात बजे तक सभी तरह की गैर जरूरी यात्रा पर प्रतिबंध रहेगा। स्थानीय प्रशासन लोगों की आवाजाही को रोकने के लिए सीआरपीसी ( CRPC ) की धारा 144 के अंतर्गत कर्फ्यू की घोषणा भी कर सकता है।

इस जोन में आने वाले इलाकों में गर्भवती महिलाओं, 65 साल के अधिक आयु के बुजुर्गों और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहना जरूरी होगा। फिलहाल हवाई यात्रा, सामान्य रेल, मेट्रो और सड़क मार्ग से अंतर्राज्यीय परिवहन के साथ ही स्कूल, कॉलेज और शैक्षिक संस्थानों बंद रहेंगे।

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देश में 319 जिले ग्रीन जोन में शामिल

गृह मंत्रालय द्वारा जारी की गई जिलों की सूची में तीन मई के बाद 130 जिलों को रेड, 284 को ऑरेंज और 319 जिलों को ग्रीन जोन में शामिल किया गया है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, हैदराबाद, बंगलूरू, अहमदाबाद को अब भी रेड जोन में ही रखा है।

 

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