चुनाव के चलते शराब बिक्री पर प्रतिबंध[typography_font:14pt;” >कारवार-हुब्बल्लीजिलाधिकारी डॉ. हरीश कुमार ने आदेश किया है कि यल्लापुर उप चुनाव क्षेत्र के सिरसी, मुंडगोड तथा यल्लापुर तालुक में मतदान एवं मतगणना के दिन शराब बिक्री एवं अपूर्ति पर प्रतिबंध लगाया गया है। उन्होंने कहा कि यल्लापुर उप चुनाव के लिए 5 दिसम्बर को मतदान होगा। मतदान पूर्ण होने के 48 घंटे पूर्व यानी 03 दिसम्बर की शाम 6 बजे से 05 दिसम्बर की मध्यरात्रि 12 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा। 9 दिसम्बर को सिरसी में मतगणना होगी। इसके चलते 8 दिसम्बर की मध्यरात्रि 12 बजे से 9 दिसम्बर की मध्यरात्रि 12 बजे तक मत क्षेत्र के तीन तालुकों में शराब बिक्री एवं आपूर्ति पर रोक लगाकर आदेश जारी किया गया है। इसके चलते इन तीनों तालुकों में सभी शराब की दुकानें, होटल, रेस्टोरेंट, क्लबों में शराब की बिक्री बंद करने का आदेश दिया गया है। यल्लापुर उप चुनाव के लिए 5 दिसम्बर को मतदान होगा। मतदान पूर्ण होने के 48 घंटे पूर्व यानी 03 दिसम्बर की शाम 6 बजे से 05 दिसम्बर की मध्यरात्रि 12 बजे तक शराब की बिक्री पर प्रतिबंध रहेगा।