वैकल्पिक दस्तावेज दिखाकर मतदान करें[typography_font:14pt;” >कारवार-हुब्बल्लीमतदाता सूची में जिनका नाम है वे मतदान के लिए मतदाता पहचान पत्र के बिना ही चुनाव आयोग की ओर से निर्धारित 11 वैकल्पित दस्तावेजों में से किसी एक को दिखा कर मतदान कर सकते हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी डॉ. हरीशकुमार ने कहा कि निर्वाचन आयोग की ओर से निर्धारित वैकल्पिक दस्तावेज पासपोर्ट, ड्राइविंग लाइसेंस, केन्द्र एवं राज्य सरकारी कर्मचारियों को या सार्वजनिक उद्योगों में दिए गए भावचित्र वाले पहचान पत्र, बैंक या डाक घर की फोटो वाली पास बुक, पैन कार्ड, महात्मा गांधी रोजगार गारंटी योजना का पहचान पत्र, श्रमिक मंत्रालय की ओर से दिए जाने वाला स्वास्थ्य बीमा स्मार्ट कार्ड, पेंशन संबंधित भावचित्र आधारित दस्तावेज, राष्ट्रीय जनसंख्या पंजीयन कार्यक्रम के तहत केन्द्रीय मुख्य पंजीयन कार्यालय की ओर से दिए जाने वाले कार्ड, सांसद व विधायकों को दिए जाने वाले कार्ड तथा आधार कार्ड आदि में से किसी एक दस्तावेज को दिखा कर मतदाता मतदान का प्रयोग कर सकते हैं। जिलाधिकारी ने कहा कि मतदाताओं की मदद करने के लिए प्रति मतदान केन्द्र में अधिकारी रहेंगे। मतदान के मौके पर किसी प्रकार के लालच में नहीं आनी चाहिए, इस दिशा में कार्रवाई की जाएगी। इस बारे में मतदाता अधिकारी, सहायक अधिकारी तथा कर्मचारियों को चुनाव प्रक्रिया से संबंधित प्रशिक्षण दिया गया है।