वारंगल की विशेष पॉक्सो कोर्ट ने नौ महीने की एक मासूम बच्ची के बलात्कार और हत्या के आरोपी प्रवीण को 51 दिनों में फांसी की सजा दी। प्रथम अतिरिक्त न्यायाधीश के. जया कुमार की अदालत ने इस सजा का ऐलान किया। जब सजा सुनाई गई तो अदालत में खुशी का माहौल था वहीं आरोपी प्रवीण सजा सुनकर रोने लगा। उसकी तरफ से सफाई दी गई कि शराब के नशे में उसने यह जघन्य अपराध किया। टीआरएस नेता केटीआर ने अदालत और राज्य पुलिस की सराहना करते हुए उन्हें बधाई दी। बच्ची के परिजनों ने इस फैसले पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि वे अदालत के फैसले के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे।
बता दें कि प्रवीण ने 18 जून की रात को हनमकोंडा शहर स्थित बच्ची के घर से उसका अपहरण कर पहले बच्ची के साथ दुराचार किया उसके बाद उसकी हत्या कर दी। इस मामले के बाद गाँव और जिले में काफ़ी रोष फैल गया था। सोशल मीडिया पर भी आरोपी को सजा दिलाने के लिए मुहिम छेड़ी गई।
पुलिस ने मामले में तत्परता दिखाते हुए 21 दिनों के भीतर आरोप पत्र दायर किया। न्यायिक अधिकारियों ने महज 30 दिन के अंदर आरोप तय कर सजा सुनाई। पुलिस ने धारा आईपीसी 376 A, 376 AB, 449, 363, 379, 302 और धारा 5 (IM) के तहत यौन अपराध से बच्चों के संरक्षण की धारा 6 पोक्सो अधिनियम 2018 के तहत मामला दर्ज किया।