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मेंदोला बोले- गुंडों से डर लगता है तो मंत्री पटवारी ने कहा- पोस्टरों में तो गुंडे आपका फोटो लगाते हैं… 13 जून को ब्रिलियंट कन्वेंशन सेंटर में आयोजित बैठक में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने हंगामा व पार्षद सुधीर देडग़े के साथ मारपीट की थी। लसूडिय़ा थाने पर धरना देने के बाद पार्षद की शिकायत पर मारपीट का केस दर्ज हुआ था। मंगलवार को महापौर मालिनी गौड़, विधायक रमेश मेंदोला, आकाश विजयवर्गीय, भाजपा नगर अध्यक्ष गोपी नेमा, बाबूसिंह रघुवंशी, कृष्णमुरारी मोघे, गणेश गोयल सहित कोर कमेटी के अन्य सदस्य एडीजी कार्यालय पहुंचे। रघुवंशी ने एडीजी से कहा, धारा १४४ लगी होने के बाद भी कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पार्षद पति चिंटू चौकसे के नेतृत्व में मंच लगा लिया। बैठक में घुसकर गुंडागर्दी की। पुलिस को संज्ञान लेकर कार्रवाई करना थी, लेकिन सिर्फ पार्षद की रिपोर्ट पर सामान्य धाराओं में केस दर्ज किया। एडीजी ने छुट्टी पर होने की बात कही तो नेमा ने कहा, यह घटना समाचारों की सुर्खियां रही है। इस पर एडीजी ने मीडिया के जाने के बाद आराम से चर्चा की बात कही।
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पिता ने बेटे को फोन कर कहा- तेरी मां की हत्या कर लाश जंगल में फेंक दी है… …तो हम भी करेंगे हंगामा भाजपा नेताओं ने कहा, संवैधानिक बैठक में कानून व्यवस्था की धज्जियां उड़ाना ठीक नहीं है। इस मामले में पुलिस का यही रवैया रहा तो हमें भी जिला योजना समिति की बैठक में ऐसे व्यवहार की छूट दी जाए। कपूर बोले- कानून तोडऩे की अनुमति किसी को नहीं है। मामले में हुई जांच के बाद कार्रवाई होगी।
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बारिश की बौछारों के साथ पौधरोपण को तैयार इंदौर कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर बढ़ चुकी है धारा नगर निगम की बजट बैठक के दौरान हंगामा करने वाले कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने धारा बढ़ा दी है। लसूडिय़ा पुलिस ने केस दर्ज किया था। नगर निगम सचिव को अगले दिन लसूडिय़ा टीआई संतोष दूधी ने बताया, मारपीट की धाराओं के साथ ही शासकीय कार्य में व्यवधान डालने पर धारा 186 बढ़ा दी गई है। शासकीय कार्य के दौरान मारपीट पर धारा ३५३ लगती है, जो गैर जमानतीय है लेकिन इस मामले में सिर्फ
व्यवधान की धारी बढ़ाई जो जमानतीय है।