scriptन्यायालयों में एक सप्ताह तक नहीं होगा काम | advocates strike in MP: Advocates will not work from 23 september | Patrika News
इंदौर

न्यायालयों में एक सप्ताह तक नहीं होगा काम

मांगों को लेकर वकील 23 से जा रहे हैं हड़ताल पर

इंदौरSep 15, 2019 / 11:23 am

Pawan Rathore

advocates strike

वकीलों की हड़ताल

Indore News #AdvocatesStrike

मध्यप्रदेश में स्थाई चीफ जस्टिस की नियुक्ति, हाई कोर्ट 40 पद भरे जाने एवम एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करने की मांग को लेकर प्रदेशभर के वकील 23 सितंबर से हड़ताल पर रहेंगे। वकीलों की यह हड़ताल 28 सितंबर तक चलेगी। इस दौरान प्रदेश के लगभग 95 हजार वकील न्यायिक कार्य नही करेंगे।
हड़ताल का आह्वान स्टेट बार काउंसिल ने किया है। इस आंदोलन के दौरान वकील काम न करते हुए हर दिन न्यायालय परिसर मे धरना देकर राज्य रारकार, केन्द्र सरकार व उच्चतम न्यायालय के कालेजियम के पांच न्यायाधीशों को जिला जज अथवा तहसील स्तर पर अपर जिला या न्यायिक दण्डाधिकारी के माध्यम से हर दिन ज्ञापन दिया जाएगा। इसमें मांग है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट केबिनेट के द्वारा अध्यादेश के रूप मे लाया जाए, मध्यप्रदेश में स्थाई मुख्य न्यायाधिपति की नियुक्ति की जाए, उच्च न्यायालय के 23 रिक्त न्यायाधिपति के पद भरे जाये, 17 न्यायाधिपति पदों की स्वीकृति कर उनका भी चयन किया जाए। उक्त मांग जब तक पूरी करने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती, तब तक यह धरना कार्यक्रम चलता रहेगा। हर दिन धरने के बाद दोपहर 2 बजे यह ज्ञापन दिया जाएगा। आंदोलन को संचालित करने के लिए एक समिति बनाई गई है, जिसके संयोजक उच्च न्यायालय अधिवक्ता संघ जबलपुर के अध्यक्ष रमन पटेल, सह संयोजक अतिरिक्त महाधिवक्ता शशांक शेखर होंगे।
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