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इंदौर

School Bus Policy : नियम तोड़े तो मिलेगी नौकरी से छुट्टी

School Bus Policy : शैक्षणिक वाहनों से होने वाले हादसों को रोकने और नोनिहालों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल बस पॉलिसी तैयार की जा रही है। पॉलिसी इतनी सख्त है कि शैक्षणिक वाहन के ड्राइवर की चूक होने पर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा।

इंदौरSep 23, 2019 / 11:21 am

Sanjay Rajak

School Bus

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इंदौर@ न्यूज टुडे. शैक्षणिक वाहनों से होने वाले हादसों को रोकने और नोनिहालों की सुरक्षा के लिए प्रदेश सरकार द्वारा स्कूल बस पॉलिसी तैयार की जा रही है। हाल ही में अधिसूचना जारी कर परिवहन विभाग ने १५ दिन में दावे आपत्ति बुलवाए हैं। इसके बाद बदलाव कर अधिसूचना जारी की जाएगी। स्कृूल बस की पॉलिसी इतनी सख्त है कि शैक्षणिक वाहन के ड्राइवर की चूक होने पर नौकरी से भी हाथ धोना पड़ेगा। नए नियम अनुसार ऐसे चालक जिनका एक साल में दो बार से अधिक रेल लाइट जंपिंग, लेन अनुशासन के उल्लंघन के अपराध में चालान किया गया हो तो उसे कार्य पर नहीं रखा जाएगा। इसके अलावा भी चालक को लेकर नियम सख्त किए गए हैं।
पॉलिसी के अनुसार बस चालक के पास भारी वाहन चलाने का कम से कम ५ वर्ष पुराना कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी होगा। छोटे शैक्षणिक वाहन चलाने वाले ड्राइवर के पास कम से कम ५ वर्ष पुराना लाइट कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी कर दिया गया है। ऐसे चालक जिनका वर्ष में एक बार भी ओवर स्पीड से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, नशे की स्थिति में वाहन चलाने, आपराधिक व्यक्ति द्वारा वाहन चलवाने या फिर केंद्रीय मोटरयान नियम १९८९ के नियम २१ में उल्लेखित किसी भी कृत्य के लिए चालान किया गया हो तो उसे नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। इस पॉलिसी चालक की आयु २१ से ६० वर्ष तय कर दी गई है।
ड्रेस कोड में रहना जरूरी

नए नियम के अनुसार चालक को नीली शर्ट, जिस पर फ्लैप सहित दो जेब होंगी। काली पेंट होगी। परिचालक को नीली शर्ट पहनना होगी। जिसके कंधे पर काली पट्टी में परिचालक लिखा होगा और काली पेंट पहनना होगी। चालक और परिचालक को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।

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