पॉलिसी के अनुसार बस चालक के पास भारी वाहन चलाने का कम से कम ५ वर्ष पुराना कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी होगा। छोटे शैक्षणिक वाहन चलाने वाले ड्राइवर के पास कम से कम ५ वर्ष पुराना लाइट कमर्शियल लाइसेंस होना जरूरी कर दिया गया है। ऐसे चालक जिनका वर्ष में एक बार भी ओवर स्पीड से वाहन चलाने, खतरनाक तरीके से वाहन चलाने, नशे की स्थिति में वाहन चलाने, आपराधिक व्यक्ति द्वारा वाहन चलवाने या फिर केंद्रीय मोटरयान नियम १९८९ के नियम २१ में उल्लेखित किसी भी कृत्य के लिए चालान किया गया हो तो उसे नौकरी पर नहीं रखा जाएगा। इस पॉलिसी चालक की आयु २१ से ६० वर्ष तय कर दी गई है।
ड्रेस कोड में रहना जरूरी नए नियम के अनुसार चालक को नीली शर्ट, जिस पर फ्लैप सहित दो जेब होंगी। काली पेंट होगी। परिचालक को नीली शर्ट पहनना होगी। जिसके कंधे पर काली पट्टी में परिचालक लिखा होगा और काली पेंट पहनना होगी। चालक और परिचालक को नेम प्लेट लगाना अनिवार्य होगा।