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इंदौर

बोलिया सरकार छत्री के आसपास से निगम हटाएगी अवैध निर्माण व मकान

नक्शा मंजूर होने पर ली जा रही विधिक राय, टीएल बैठक में बीओ-बीआई को कार्रवाई करने के दिए आदेश

इंदौरJul 09, 2019 / 03:25 pm

हुसैन अली

indore

बोलिया सरकार छत्री के आसपास से निगम हटाएगी अवैध निर्माण व मकान

इंदौर. नगर निगम बोलिया सरकार की छत्री के आसपास से अतिक्रमण, अवैध निर्माण और मकान हटाने की कार्रवाई करने की तैयारी कर रहा है। कार्रवाई से पहले एक पेंच फंस गया है। छत्री के आसपास से जिन मकानों को हटाना है, उनके नक्शे निगम से मंजूर हैं इसलिए अब नक्शा न मंजूर कर मकान तोडऩे के लिए विधिक राय ली जा रही है। इधर, टीएल बैठक में संबंधित बीओ-बीआई को जल्द से जल्द कार्रवाई करने के आदेश दिए गए हैं।निगम में तय समयावधि यानी टाइम लिमिट (टीएल) में होने वाले प्रकरणों की समीक्षा बैठक सोमवार को सिटी बस ऑफिस में रखी गई।

आयुक्त आशीष सिंह की मौजूदगी में यह बैठक हुई। इस दौरान स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत एमजी रोड स्थित होलकरकालीन बोलिया सरकार छत्री के जीर्णोद्धार के कामों की समीक्षा की गई।आयुक्त सिंह ने छत्री के आसपास बने मकान और गेट पर दुकानदारों द्वारा किए गए अतिक्रमण के साथ अवैध निर्माण को हटाने की कार्रवाई को लेकर जब संबंधित बिल्डिंग अफसर (बीओ) विवेष जैन से सवाल-जवाब किए तो उन्होंने बताया कि पिछले दिनों कार्रवाई करते हुए छत्री के गेट पर आसपास की 12 दुकानों के टीन शेड हटा दिए गए। इन अतिक्रमण को हटाने के साथ दुकानदारों को पक्के अवैध निर्माण स्वयं हटाने का कहा है।

आयुक्त सिंह ने छत्री के पास बने तीन बड़े मकानों पर कार्रवाई को लेकर सवाल उठाए। इस पर बीओ जैन ने मकानों के निगम से नक्शे मंजूर होने की बात कही। इस पर आयुक्त सिंह ने नक्शे निरस्त कर कार्रवाई करने और छत्री के आसपास से अवैध निर्माण के साथ अतिक्रमण हटाने के आदेश बीओ-बीआई को दिए हैं।

जी प्लस टू तक बने हुए मकान

आयुक्त सिंह के छत्री के आसपास से तीन मकानों के नक्शे निरस्त कर हटाने के आदेश होने के बाद विधिक राय ली जा रही है, क्योंकि जी प्लस टू तक बने इन मकानों के नक्शे निगम से कई वर्षों पहले मंजूर हुए हैं। नक्शे किस आधार पर निरस्त कर इन्हें तोडऩे की कार्रवाई की जा सकती है इसको लेकर ही निगम विधिक राय ले रहा है ताकि बाद में मकान मालिकों के कोर्ट जाने से कानूनी पेंच में फंसने से बचा जा सके। इसके साथ ही बोलिया सरकार छत्री गेट के पास बचे अतिक्रमण और पक्के अवैध निर्माण हटाने की कार्रवाई निगम जल्द ही करेगी।

निगम अफसरों का कहना है कि पुरातत्व विभाग का नियम है कि ऐतिहासिक धरोहर के आसपास कोई निर्माण नहीं हो सकता है। इसलिए छत्री के आसपास से अतिक्रमण और मकान हटाने की कार्रवाई की जा रही है। एक तरफ जहां छत्री के आसपास मकानों को हटाने की निगम के सामने बड़ी चुनौती है, वहीं छत्री परिसर में रजिस्ट्रियां भी की गई हैं। इससे निपटने के लिए भी निगम विधिक राय ले रहा है।

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