यह व्यावहारिक नहीं है। शराब की कोई भी नई दुकान प्रदेश में नहीं खोली जाएगी। इसमें नीति के मुद्दे पर मंत्रियों ने भी अपने सुझाव दिए। वहीं कैबिनेट ने घर पर शराब रखने की सीमा भी बढ़ा दी है। अब लोग पहले के मुकाबले 4 गुना ज्यादा शराब घर पर रख सकेंगे। इसके अलावा जिस शख्स की सालाना आय 1 करोड़ रु है, वो घर पर बार भी खोल सकेगा।
नई आबकारी नीति में प्रावधान किया गया है कि अब से देशी और अंग्रेजी शराब की बिक्री एक ही दुकान से होगी। प्रदेश में 11 डिस्टलरी के जिलों में सप्लाई के लिए टेंडर जारी नहीं होंगे। ऐसे में सभी 11 डिस्टलरी को सभी संभागों में विदेशी शराब की तरह ही गोदामों में शराब रखना होगी।
बता दें कि पत्रिका ने 15 जनवरी के अंक में शराब की नई नीति पर समाचार प्रकाशित किया था। इसमें ड्यूटी घटाने के फॉर्मूले और उपकेंद्र को लेकर खुलासा किया था। अब सीएम की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक में नई आबकारी नीति को मंजूरी दे दी गई है। इस नई नीति में शराब पर इयूटी भी घटाई गई है।
सुपर मार्केट में बिकेगी वाइन
भोपाल, इंदौर में अंगूर और जामुन की वाइन की बेवरीज खोली जा सकेंगी। सुपर मार्केट-बड़े मॉल में वाइन बिक पाएगी। ठेके छोटे समूह के रूप में होंगे। जिन 17 जिलों में बड़े समूह में ठेके हुए थे, वहां नए सिरे से ठेके किए जाएंगे।
कोई बोला बेहतर, तो किसी ने पूछा सवाल
उपकेंद्र के प्रस्ताव को रोकने पर मंत्री प्रद्युम्न सिंह ने कहा, उपकेंद्र खोलना ठीक नहीं है। ड्यूटी घटाने पर मंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा, हम ठेकेदार का भी मुनाफा घटा रहे हैं। मंत्री गोविंद सिंह राजपूत, नरोत्तम मिश्रा ने नई नीति को बेहतर बताया।