वहीं दूध वितरण की व्यवस्था प्रतिदिन और फल व सब्जी की बिक्री सोमवार से शुक्रवार तक 12 बजे तक चलित ठेलों से जारी रहेगी। बाजारों में बढ़ती भीड़ पर रोक लगाने के उद्देश्य से कलेक्टर मनीष सिंह ने कोरोना कर्फ्यू आदेश में यह संशोधन किया है। सरकारी राशन की दुकानें खुली रहेंगी। दवा दुकानों और उद्योगों के कामकाज पर ये प्रतिबंध लागू नहीं होंगे।
ये समय ध्यान रखें
-दूध वितरण: प्रतिदिन सुबह 6 से 10 व शाम 5 से 7
-सब्जी-फल: सोमवार से शुक्रवार सुबह 6 से 12 बजे तक
-किराना दुकानें सोमवार व गुरुवार सुबह 6 से शाम 5 बजे तक ग्रामीण क्षेत्रों में मंगलवार-शुक्रवार को खुली रहेंगी।
ये हैं नए बदलाव
-टिफिन सर्विसेस चालू रहेंगी। मेस के कर्मचारी आ-जा सकेंगे।
-होम आइसोलेशन में रह रहे मरीजों को भोजन देने के लिए आने-जाने वालों को छूट रहेगी।
-वैवाहिक कार्यक्रम प्रतिबंधित हैं।
– अभिभाषकों व कोर्ट कर्मचारियों को शहरी क्षेत्र में एडीएम व ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम पास जारी करेंगे।