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इंदौर

हाईकोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगे फेसबुक, वाट्सऐप, ट्विटर और इंस्टाग्राम के खिलाफ और सबूत

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर ऑनलाइन जुआ, आर्थिक धोखाधड़ी, निजता का उल्लंघन, देश विरोधी संदेश आदि आरोपों से जुड़ी याचिका पर हाईकोर्ट में हुई सुनवाई..

इंदौरFeb 03, 2021 / 07:22 pm

Shailendra Sharma

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इंदौर. देशभर में वॉट्सएप की नई पॉलिसी से उपयोगकर्ता की निजी जानकारी सार्वजनिक होने को लेकर चर्चाएं चल रही हैं वहीं इंदौर हाइकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर की गई है जिसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म वाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ऑनलाइन जुआ, आर्थिक धोखाधड़ी, लोगों की निजता भंग करने, देश विरोधी संदेश फैलाने, अश्लीलता सहित कई आरोप लगाते हुए इन पर नियंत्रण की मांग की गई है।

 

कोर्ट ने याचिकाकर्ता से मांगे सबूत
मात्र फाउंडेशन की तरफ से कोर्ट में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर नियंत्रण की मांग करते हुए लगाई गई याचिका पर बुधवार को सुनवाई हुई। जस्टिस प्रकाश श्रीवास्तव और जस्टिस शैलेंद्र शुक्ला की युगल पीठ में हुई सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता के वकील एडवोकेट अमय बजाज ने तर्क रखते हुए उदाहरण पेश किए। याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील को और सबूत पेश करने के निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए 12 फरवरी की अगली तारीख दी है। अब अगली सुनवाई में आपत्तिजनक पोस्ट के स्क्रीन शॉट्स और तस्वीरें कोर्ट में प्रस्तुत की जाएंगी।

 

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स और केन्द्र सरकार को भी बनाया पक्षकार
जो याचिका कोर्ट में दायर की गई है उसमें सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के साथ ही केन्द्र सरकार व उनके संबंधित विभागों को पक्षकार बनाया गया है। याचिका में मांग की गई है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को लेकर गाइडलाइन या कानूनी प्रावधान किए जाने चाहिए।

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